PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की आठवीं किस्त आ चुकी है। इसके तहत करीब 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों को बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।

हालांकि, अब भी कई ऐसे किसान हैं जो स्कीम के दायरे में तो आते हैं लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं होती है। इस वजह से किसान सालाना 6 हजार रुपये पाने से चूक जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कितनी जमीन होने की स्थिति में आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6 हजार रुपये पा सकते हैं।

क्या है नियम: स्कीम नियमों के मुताबिक योजना का लाभ उन किसानों को मिल सकता है, जिनके नाम खेती की जमीन हो। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम है, तो वह व्यक्ति पीएम किसान निधि का फायदा नहीं उठा सकता है। जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ कृषि योग्य खेती हो, वही किसान लाभार्थी होगा। अब सरकार ने जोत की सीमा को खत्म कर दी है। मतलब ये कि खेती योग्य जमीन जिसके नाम से हैं, उन्हीं को पैसे मिलते हैं।

इन्हें नहीं मिलेगा फायदा: इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व जनप्रतिनिधि भी लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा पेशेवर निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर, सीए, इंजिनियर, वकील और उनके परिवार के लोग भी इसके दायरे में नहीं होंगे, भले ही खेती ही क्यों न करते हों। ( ये पढ़ें—PM Kisan Samman Scheme का लाभ अब उन्हीं किसानों को जिनके नाम पर है खेत, जानें शर्तें )

कई ऐसे किसान भी होते हैं जो जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्यों की बजाय दूसरे कार्यों में करते हैं। ऐसे खेत मालिक भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। दस हजार रुपये से अधिक की पेंशन अर्जित करने वाले सभी पेंशनर्स भी योजना के दायरे से बाहर हैं।

30 जून तक रजिस्ट्रेशन: कहने का मतलब ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप इस दायरे में हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लें। ऐसे किसान 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जून में रजिस्ट्रेशन कराने पर अगर स्वीकृत होता है तो जुलाई में पहली किस्त के रूप में 2000 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे किसानों को इस साल की दो किस्त खाते में पहुंच जाएगी। (ये पढ़ें—योग्य होने के बाद भी नहीं आई 2 हजार रुपये की किस्त, कहीं ये गलती तो नहीं की)