Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2.0 के लिए सर्वे आखिरकार शुरु हो गया है। पीएम आवास योजना को आर्थिक तौर से कमजोर तबके को मकान देने के इरादे से शुरु किया गया था। पीएम आवास के नए सर्वे का इरादा 2024-25 से 2028-29 तक योजना के पात्र परिवारों को पक्के मकान मुहैया कराना है। अब मध्य प्रजेश में 31 मार्च 2025 तक अब इस योजना के लिए नए लोग अप्लाई कर सकते हैं। खास बात है कि PM Awas Yojana के लिए मोबाइल ऐप से भी आवेदन किया जा सकता है।

आपको बता दें कि सर्वे ग्राम पंचायत के सचिव या रोजगार सहायक द्वारा किया जाता है। ऐसे अनुसूचित जाति-जनजाति के परिवार जिनके पास मकान नहीं है उन्हें पीएम आवास में वरीयता दी जाएगी।

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पीएम आवास में बेघरों को पक्के घर

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश के पात्र परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे। जैसा कि हमने बताया 31 मार्च, 2025 तक पात्र परिवारों के नाम स्थायी प्रतीक्षा लिस्ट में जोड़े जाएंगे। इस सर्वे के लिए आवास प्लस ऐप भी लॉन्च किया गया है।

Awas Plus ऐप से कर सकते हैं अप्लाई

सबसे अच्छी बात यह है कि लोग पीएम आवास के लिए खुद भी अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने एक मोबाइल ऐप बनाया है। गौर करने वाली बात है कि अगले पांच सालों में पात्र परिवारों को इस योजना के तहत पक्के मकान दिए जाएंगे। सर्वे का काम 31 मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार से इस योजना के लिए 2024-25 से 2028-29 तक के लिए मंजूरी मिल चुकी है।

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-प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जरूरी शर्तों को पूरा करने वाले पात्र व्यक्ति खुद अपने मोबाइल से आवेदन (PM Awas Yojana Online Apply) कर सकते हैं।
– लाभार्थी को अपने स्मार्टफोन में आवास प्लस-2024 सर्वे व आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा।
– एक मोबाइल फोन से एक ही सर्वे किया जाए सकेगा। सर्वे के लिए लाभार्थी का आधार नंबर जरूरी है।

पीएम आवास के लिए क्या हैं प्राथिमिकताएं

जैसा कि हमने बताया कि पीएम आवास योजना में बेघर अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी। यानी जिन लोगों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, उन्हें पक्के घर बनाकर दिए जाएंगे। इसके बाद अन्य लाभार्थियों को घर मिलेंगे।

क्या हैं आवेदन के नियम

-अगर किसी किसान की केसीसी लिमिट 50 हजार से ज्यादा है तो वह योजना के लाभ के लिए अपात्र की कैटेगिरी में आएंगे।
-सर्वे में जिले के आवासविहीन और कच्चे घरों में रहने वाले पात्र परिवारों का नाम जोड़ा जाना है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पास पक्के घर और -तीन पहिया या चार पहिया वाहन हैं, उन ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
-मशीन वाले तीन पहिया और चार पहिया कृषि उपकरण रखने वालों को भी पीएम आवास योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा।
-जिन लोगों के पास ढाई एकड़ सिंचित भूमि हैं, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
-ढाई एकड़ या इससे ज्यादा सिंचित भूमि और 11.5 एकड़ या इससे ज्यादा असिंचित भूमि वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
-इसके अलावा परिवार के किसी भी सदस्य के सरकारी नौकरी में होने, गैर कृषि उद्यम वाले परिवार भी आवास योजना के लाभ से वंचित रहेंगे।
-इनकम टैक्स व बिजनेस टैक्स देने वालों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।