आयकर कटौती का दावा कई नियामों के तहत किया जाता है। कई कर्मचारी इन नियमों को नहीं जानते कि वे अगल-अलग तरीके से आयकर छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं कई कर्मचारी या तो एचआरए पर या होम लोन के पुनर्भुगतान पर आयकर कटौती का दावा करते हैं। हालाकि कुछ लोग अभी भी इससे अनजान हैं। यदि आप एचआरए या होम लोन के पुनर्भुगतान पर एक साथ टैक्स कटौती का दावा करता चाहते हैं तो यहां बताए गए नियम के तहत क्‍लेम कर सकते हैं।

मकान किराया भत्ता और होम लोन कर छूट
एचआरए वेतनभोगी करदाताओं द्वारा किराये के भुगतान के लिए दिया जाने वाल भत्ता है। इसे कई शर्तों के तहत आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 10(13A) के तहत कर योग्य वेतन से छूट दिया जाता है। एसएजी इंफोटेक के एमडी अमित गुप्ता का कहना है कि एक ही समय में एचआरए और होम लोन कटौती दोनों का दावा किया जा सकता है। उन्‍होंने कहा कि कर छूट पाने के लिए आपको सबसे पहले एचआरए के लिए योग्‍य होना चाहिए। एक व्यक्ति को आयकर अधिनियम, 1961 (‘आयकर अधिनियम’) की धारा 10(13A) के अनुसार मकान किराया भत्ता (HRA) से छूट दी जा सकती है।

मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रांच इंटरनेशनल के फाइनेंस हेड (इंडिया) अंशु अग्रवाल का कहना है कि अगर आप साबित कर सकते हैं कि आप अपने घर में नहीं रह सकते हैं तो आयकर विभाग आपको दोनों पर दावा करने की अनुमति देता है।

डेलॉइट इंडिया के पार्टनर सुधाकर सेथुरमन ने कहा कि उसी शहर में रहने वाला करदाता जहां उसने होम लोन के माध्यम से अपना घर खरीदा है, वह भी एचआरए और होम लोन टैक्स लाभ दोनों का दावा कर सकता है यदि ऋण लेने वाले को दूरी, आकार या किसी अन्य वैध कारण के कारण किराए के घर में रहना पड़ता है।

किन स्थिति में कर सकते हैं कर छूट का दावा

  • यदि एक शहर में एक घर का मालिक है लेकिन दूसरे शहर में किराए पर रहता है।
  • एक शहर में एक घर का मालिक है लेकिन उसी शहर में किराए पर रहता है।
  • किराए पर अपना घर किराए पर देना और उसी शहर में किराए पर रहना।
  • मकान निर्माणाधीन है और कहीं और किराए पर रहता है।

कितने तक की छूट
होम लोन के तहत मूलधन और ब्‍याज क्‍लेम करके आप टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं। इसमें 80सी के तहत 1.5 लाख तक की टैक्‍स छूट म‍िल सकती है। इसके अलावा होम लोन के ब्‍याज के 2 लाख रुपए पर टैक्‍स छूट का दावा अलग कर सकते हैं।