वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। हालाकि इसके बाद भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चार्ज देना होगा। आईटीआर भरने के लिए कई फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं। जहां पर जाकर आप आईटीआर भर सकते हैं। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं की है तो आपको तुरंत कर लेना चाहिए।
अगर आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आईटीआर 1 या आईटीआर 2 दो आयकर रिटर्न फॉर्मों के बीच अंतर जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि गलत ITR फॉर्म का उपयोग करके आईटीआर दाखिल किया जाता है, तो इसे दोषपूर्ण रिटर्न कहा जाएगा और आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किया जा सकता है। साथ ही आपसे इस नोटिस में सही रिटर्न फॉर्म भरने को कह सकता है।
ITR-1 के लिए कौन पात्र है?
- उसकी आय का सोर्स वेतन, एक गृह संपत्ति और आय के अन्य सोर्स यानी ब्याज आय, लाभांश आदि और कृषि आय सिर्फ 5000 रुपए तक होनी चाहिए।
- किसी व्यक्ति की कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- व्यक्ति को सामान्य रूप से निवासी भारतीय होना चाहिए।
- यदि किसी एक शर्त को पूरा नहीं किया जाता है, तो वह ITR फाइल करने के लिए पात्र नहीं माना जाता है।
ITR-2 के लिए कौन पात्र है?
किसी व्यक्ति की आय उपरोक्त के अलावा अन्य स्रोतों से है या उसकी आवासीय स्थिति अलग है, तो उसे आईटीआर -2 फॉर्म का उपयोग करके आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। आईटीआर -2 फॉर्म फाइल करने के लिए यहां बताए गए लोग ही पात्र हो सकते हैं।
- वेतन से आय, एक या एक से अधिक गृह संपत्ति और आय के अन्य स्रोत हैं तो वह आईटीआर 2 फाइल कर सकता है।
- विदेशी आय जैसे विदेशी शेयरों से लाभांश आदि मामले में भी वह आईटीआर 2 फाइल कर सकता है। साथ ही वह कंपनी का निदेशक है तो भी आईटीआर 2 फाइल कर सकता है।
- गैर लिस्टेड इक्विटी शेरों में निवेशक, भारत के बाहर संपत्ति रखने वाला, कुल आय 50 लाख से अधिक होने पर और एक हिंदू अविभाजित परिवार आईटीआर-2 फाइल कर सकता है।
महत्वपूर्ण बातें
वहीं अगर किसी व्यक्ति के पास आय के और सोर्स जैसे- व्यवसाय और पेशे से आय है तो वह ITR-1 या ITR-2 का उपयोग करके ITR फाइल नहीं कर सकता है। उसे अलग-अलग आईटीआर फॉर्म का उपयोग करके आईटीआर दाखिल करना होगा जैसा कि उसके लिए लागू है।
इसके अलावा ITR-2, ITR-1 की तुलना में कहीं अधिक जटिल रूप है। ITR-1 को सहज के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक साधारण ITR फॉर्म है जिसमें ITR-2 की तुलना में अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है।
क्या है अंतर
एक व्यक्ति नए आयकर पोर्टल पर आईटीआर-1 का उपयोग करके आसानी से अपना कर रिटर्न दाखिल कर सकता है। ITR-1 फॉर्म में ज्यादातर जानकारी पहले से ही भरी हुई होती है। वहीं, नए इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर-2 दाखिल करना बेहद जटिल है। पोर्टल कुछ सवालों के जवाब फॉर्म के शुरू होने से पहले जैसे खरीद की तारीख, यूनिट विवरण (शेयरों या म्यूचुअल फंड से पूंजीगत लाभ के मामले में) आदि की मांग करता है। .