ITR फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक है, अगर कोई भी टैक्‍सपेयर 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे पेनाल्‍टी के साथ रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। वहीं इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने आईटीआर को लेकर नई सुविधा जारी की थी, जिसके तहत कोई भी टैक्‍सपेयर अपना अपडेटेड आईटीआर दाखिल कर सकता है।

क्‍या होता है ITR-U?

ITR-U को अपडेट आईटीआर भी कहते हैं, जिसके तहत कोई भी यूजर्स अपने आईटीआर को अमेंड कर सकता है। IT Act में एक नया प्रोविशन सेक्शन 139(8A) के तहत इसे ऐड किया गया है। Form ITR-U इस सेक्शन के अंडर आने वाला एक ऐसा फॉर्म है जो टैक्सपेयर को मौका देता है की वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अमेंड कर सकते हैं।

क्‍या होता है ITR-U का फायदा?

इसके तहत टैक्‍सपेयर को बड़ी सुविधा दी गई है। इस फॉर्म से कोई भी टैक्सपेयर असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 2 साल के अंदर रिटर्न अपडेट कर सकता है। यानी कि अगर आपके पुराने आईटीआर में कोई गलती है या फिर कोई व‍ित्तीय की जानकारी देना चाहते हैं, जो पहले छूट गई थी तो इसे भरकर आप सुधार सकते हैं।

कौन-कौन फाइल कर सकता है आईटीआर यू?

आईटीआर अमेंड करने वाला कोई भी यूजर्स आईटीआर यू फाइल कर सकता है। साथ ही अगर आप आईटीर किसी वजह से फाइल नहीं कर पाएं हैं तो भी आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर आप कोई वित्तीय जानकारी देना चाहते हैं, जो पहले रह गई तो भी आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं।

कितनी बार भरी जा सकती है आईटीआर यू?

आईटीआर भरने के वित्त वर्ष समाप्‍त होने के बाद पूरे दो सालों में कभी भी आईटीआर यू भरा जा सकता है। लेकिन आईटीआर के अलावा इसके सिर्फ एक बार ही फाइल किया जा सकता है।

कौन नहीं भर सकता आईटीआर यू?

अगर कोई रिअसेस्‍टमेंट या कानूनी कार्रवाई या फिर कानूनी जांच के दायरे में आ रहा है तो वह आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकता है। आईटीआर यू फाइल करने से टोटल टैक्‍स स्‍लैब में कमी आती है तो आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हैं। इनकम घटना, घाटे की गणना या फिर फाइल करने पर इनकम की बढ़ोतरी होती है तो भी आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हैं।

कितना लगेगा चार्ज

अगर आप असेस्‍टमेंट ईयर के समाप्‍त होने के 12 महीने के भीतर आईटीआर यू फाइल करते हैं तो आउस्‍टैडिंग टैक्‍स का 25 प्रतिशत और एक्‍स्‍ट्रा इनकम पर जो इंटरेस्‍ट बनेगा, उसके हिसाब से देना होगा। वहीं 12 से 24 महीने के भीतर फाइल करने पर 50 प्रतिशत आउस्‍टैडिंग टैक्‍स का और एक्‍स्‍ट्रा इनकम का इंटरेस्‍ट देना होगा।