फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन है। रात 12 बजे तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते है। अगर किसी वजह से रिटर्न फाइल नहीं होता है। तो इनकम टैक्स विभाग की ओर से लगड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में अगर जुर्माना देने से बचना चाहते है तो रात 12 बजे तक फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें।
5.34 करोड़ लोगों ने फाइल किया रिटर्न – इनकम टैक्स विभाग के अनुसार 30 दिसंबर तक देशभर में 5.34 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। जिसमें 24.39 लाख रिटर्न 30 दिसंबर को भरे गए और 2.79 लाख इनकम टैक्स रिटर्न रात 8 से 9 के बीच में फाइन किए गए। अगर आपको भी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का रिटर्न फाइल करना है तो इसे आज निपटा लें।
31 दिसंबर के बाद देना पड़ सकता है 5,000 रुपये जुर्माना – 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 234F में इसका जिक्र किया गया है। हालांकि, टैक्सपेयर्स की कमाई 5 लाख रुपये के भीतर है तो लेट फाइन के तौर पर 1,000 रुपये चुकाने का ही नियम है। 5 लाख से अधिक कमाई पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी।
वेरिफिकेशन डेडलाइन बढ़ाई – सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए पेंडिंग आईटीआर के सत्यापन की डेडलाइन बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार अधिक संख्या में आईटीआर वेरिफिकेशन बचा हुआ है, जिस कारण से इसकी डेट 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। जो करदाता डिजिटली तरीके से ई वेरिफिकेशन करते हैं वे ऑनलाइन वेरिफिकेशन इनकम टैक्स पोर्टल, नेट बैंकिग और अन्य माध्यमों से कर सकते हैं।
ऑनलाइन फाइल करें ITR – अगर घर बैठे आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स की मदद से रिटर्न फाइल कर सकते हैं
>> इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल यूजरनेम और पासवर्ड की मदद से incometax.gov.in पर लॉगिन करें।
>> इसके बाद e-file टैब पर क्लिक करें और File Income Tax Return विकल्प पर क्लिक करें।
>> यहां आपको असेसमेंट ईयर 2021-22 का चुनाव करना होगा और फिर continue विकल्प पर क्लिक करें।
>> इसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन का ऑप्शन चुनना होगा।
>> जिसमें ऑनलाइन ऑप्शन का चुनाव करके Continue टैब पर क्लिक करें।
>> इसके बाद पर्सनल ऑप्शन चुनें और फिर व्यक्तिगत, हिंदू अभविभाजित परिवार या अन्य विकल्प का चुनाव करें।
>> आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनें और Continue टैब पर क्लिक करें।
>> छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत Return का कारण पूछा जाएगा।
>> आईटीआर ऑनलाइन फाइल करते समय सही विकल्प चुनें।
>> अपना बैंक अकाउंट की डिटेल दर्ज करें।
>> अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा।
>> अपना आईटीआर वेरिफाई करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजें।