फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में 31 मार्च से पहले टैक्स बचाने और इंवेस्टमेंट करने के लिए सीमित समय बचा है। अगर आप भी इनकम टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग डिडक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ ऐसी इंवेस्टमेंट की टिप्स देने जा रहे हैं जो आपके इनकम टैक्स के डिडक्शन को ज्यादा करेगी और आपको इनकम टैक्स देने में सहूलियत होगी।

इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में छूट – इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में 1.50 लाख रुपये तक ही छूट मिलती है। इस छूट को बढ़ानेके लिए आप सेक्शन 80CCD (1B) का भी लाभ ले सकते हैं जिसमें ये छूट बढ़कर 2 लाख रुपये तक हो जाती है। इस छूट के लिए आपको पीपीएफ और एनपीएस जैसी स्कीम में निवेश करना होता है।

हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को कर सकते हैं क्लेम – सेक्शन 80D के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को क्लेम कर सकते हैं। आपको 80D के तहत टैक्स में कितनी छूट मिलेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस पॉलिसी में कौन कौन शामिल है और उनकी उम्र क्या है. इस तरह से आप 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये तक टैक्स बचत क्लेम कर सकते हैं।

एजुकेशन लोन पर छूट – अगर आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया है, तो उसके रीपेमेंट पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। Section 80E के तहत एजुकेशन लोन के इंट्रस्ट के हिस्से पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इस टैक्स छूट का बेनिफिट बच्चे से लेकर पेरेंट्स तक उठा सकते हैं। ये निर्भर करता है कि लोन कौन चुका रहा है। इसमें टैक्स छूट में कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहे इंट्रस्ट पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।

चैरिटी पर इनकम टैक्स में छूट – अगर आप चैरिटी के लिए डोनेशन देते हैं तो इसके जरिए भी इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें चैरिटी के लिए कुछ डोनेशन पर 100 प्रतिशत तो किसी पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलती है। चैरिटी में दी जाने वाली डोनेशन पर 2000 रुपये नगद और उससे ऊपर चेक के द्वारा दी जाने वाली रकम पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है।