आयकर विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए टैक्स फाइल करने वाले कुछ टैक्सपेयर को नोटिस भेजा है। अगर आपके पास भी इनकम टैक्स विभाग की ओर से जांच के लिए कोई नोटिस आया है तो परेशान होने की वजय इसका जवाब दें।

दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट की है। जिसमें विभाग ने अपील करते हुए कहा है कि, जिन टैक्सपेयर के पास नोटिस आया है वह 31 मार्च 2022 तक इसका जवाब जरूर दें।

आयरकर विभाग ने ट्वीट में कही ये बात – इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को ट्वीट करके नोटिस प्राप्त करने वाले टैक्सपेयर से कहा कि, नोटिस प्राप्त कने वाले टैक्सपेयर 31 मार्च तक मांगी गई जानकारी का जवाब दें।

साथ ही इनकम टैक्स विभाग के ट्वीट में साफ किया गया है कि, नोटिस का जवाब नहीं देने की स्थिति में उपलब्ध जानकारी के आधार पर विवाद का निपटान किया जाएगा।

जवाब नहीं देने पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई – आयकर अधिनियम की धारा 144 के तहत टैक्स अधिकारी कुल इनकम या नुकसान का आकलन कर सकते हैं और इसके आधार पर अपना फैसला देते हुए टैक्सपेयर्स की टैक्स देनदारी तय कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको निर्धारित टैक्स से ज्यादा का भुगतान करना पड़ सकता है।

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आयकर विभाग की ईमेल पर कर सकते हैं शिकायत – इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर की सुविधा के लिए दो ईमेल आईडी भी जारी की हैं। इन मेल आईडी पर किसी परेशानी या शिकायत के निवारण के लिए ईमेल किया जा सकता है। ये ईमेल आईडी इस प्रकार हैं। ITR.helpdesk@incometax.gov.in और TAR.helpdesk@incometax.gov.in.