आरबीआई की ओर से जारी क्रेडिट कार्ड के नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। इसमें कार्ड जारी करने, बिलिंग और कार्ड बंद करने के संबंध में नियम शामिल हैं। कार्ड के नए नियम बैंकों (भुगतान बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर) और भारत में सभी नॉन – बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होंगे। केंद्रीय बैंक ने ये नियम भारतीय रिजर्व बैंक ( क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – इशुअंस एंड कंडक्ट) निर्देश, 2022 के तहत जारी किए हैं। इसका मकसद देश में लोगों को क्रेडिट कार्ड कंपनियों के शोषण से बचाना है।
बिना आवेदन के नहीं जारी होगा क्रेडिट कार्ड: नए नियमों के तहत आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड कंपनियों पर ग्राहक की ओर से आवेदन किए बिना नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। अब कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी बिना ग्राहक की मर्जी के क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही अगर कंपनी ने ग्राहक की बिना मंजूरी लिए क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया और उसके नाम पर बिल भेज दिया, तो फिर कंपनी को ना सिर्फ उसके बिल को वापस लेना पड़ेगा बल्कि नए नियमों के तहत जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
आवेदन के बाद क्रेडिट कार्ड बंद नहीं किया तो भरना होगा जुर्माना: आरबीआई को ग्राहकों की ओर से क्रेडिट कार्ड कंपनियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि क्रेडिट कार्ड बंद करने के आवेदन के बाद भी कई कंपनियां क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी कर रही है या फिर बंद करने में आनाकानी कर रही हैं। इसे लेकर नए नियमों के तहत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अगर ग्राहक की ओर से क्रेडिट कार्ड बंद करने को लेकर आवेदन दिया जाता है, तो कंपनी को 7 दिनों के भीतर उसका क्रेडिट कार्ड बंद करना होगा और इसकी जानकारी ग्राहक को एसएमएस और ईमेल की तरफ से भी तुरंत दी जाए।
क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल में बदलाव:आरबीआई ने नए नियमों के तहत क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल में भी बदलाव किया है। अब क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने की 11 तारीख को जनरेट होगा। इसकी बिलिंग डेट हर महीने की 11 तारीख से लेकर 10 तारीख तक होगी।
गलत बिल नहीं भेज सकती क्रेडिट कार्ड कंपनी: आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अगर कोई भी कंपनी ग्राहकों को गलत बिल भेजती है, तो के द्वारा शिकायत दर्ज कराने के 30 दिन के भीतर ही उसका समाधान किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड कंपनी को बताना होगा कि यह बिल किस कारण से ग्राहक को भेजा गया था।