Income Tax News: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। जिन टैक्सपेयर्स ने असेसमेंट ईयर 2020-21 के आयकर रिटर्न का अभी तक ई-वैरिफिकेशन नहीं किया है। वे अब इस प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं। आपको बता दें इसस पहले ये तारीख 27 दिसंबर 2021 थी। जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया है। आइए जानते है आयकर रिटर्न का ई-वैरिफिकेशन किस लिए अनिवार्य है और ये किस तरह से होता है।
आयरकर रिटर्न का ई-वैरिफिकेशन क्यों जरूरी? इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक जो आयकर रिटर्न डिजिटल हस्ताक्षर के बिला फाइल किए जाते हैं। उनको आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व मान्य बैंक खाता या एटीएम से वैरिफिकेशन करना होता है।
यह वैरिफिकेशन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना होता था। लेकिन कोरोना महामारी और इनकम टैक्स के नए पोर्टल के चलते इसकी तारीख बढ़ा दी गई है।
रिटर्न प्रक्रिया पूरा करने के ई-वैरिफिकेशन जरूरी – इसके अलावा आप अगर ऑफलाइन तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न वैरिफिकेशन करना चाहते हैं। तो इसके लिए बेंगलुरू में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र-सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPC) में आईटीआर की एक फिजिकल कॉपी भेजकर भी वैरिफिकेशन कर सकते हैं। साथ ही आपके इनकम टैक्स रिटर्न का वैरिफिकेशन अगर पूरा नहीं होता है तो माना जाता है कि, आपका रिटर्न दाखिल नहीं किया गया।
ट्वीट करके दी गई जानकारी – इनकम टैक्स विभाग के द्वारा ई-वैरिफिकेशन की तारीख 28 फरवरी किए जाने की जानकारी ट्वीट करके दी गई। इस नोटिफिकेशन के आखिर में कहा गया है कि अगर ई-वैरिफिकेशन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा नहीं किया गया।
तो आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई की जा सकती है। वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से संयुक्त रूप से ये जानकारी दी गई है।