इनकम टैक्स विभाग ने 30 मार्च को कहा कि, अगर 31 मार्च 2022 तक आधार और पैन को लिंक नहीं किया गया तो 1 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही मार्च 2023 के बाद आपका पैन कार्ड डिएक्टिव हो जाएगा। वहीं इनकम टैक्स विभाग ने साफ किया कि, आधार-पैन को लिंक नहीं करने पर आप मार्च 2023 तक आईटीआर फाइल, रिफंड और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा तो कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए जुर्माना देना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 29 मार्च को नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि, पैन को बायोमैट्रिक आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। अगर इसमें देरी होती है तो पहले तीन महीने यानी 30 जून 2022 तक 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके बाद भी लिंक नहीं करने पर टेक्सपेयर को 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। आपको बता दें इस दौरान आपका पैन कार्ड डिएक्टिव रहेगा और जुर्माना भरने के बाद अपने आप एक्टिव हो जाएगा।
43.34 करोड़ पैन कार्ड हुए लिंक – इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 24 जनवरी 2022 तक 43.34 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक किए जा चुके हैं। वहीं आंकड़ों के अनुसार देशभर में अभी तक 131 करोड़ आधार कार्ड जारी हुए है। आपको बता दें सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक करना सरकार ने इसलिए अनिवार्य किया है कि, देश में डुप्लीकेट पैनकार्ड और टैक्स चोरी को रोका जा सके।
फीचर फोन से कैसे करें आधार-पैन लिंक
>> अपने मोबाइल के SMS ऑप्शन में जानकर ‘यूआईडीपीएएन’ टाइप करें।
>> इसके आद 12 अंकों का आधार नंबर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन कार्ड डालें।
>> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें। आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आधार-पैन लिंक
>> इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाए।
>> यहां ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
>> अब आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
>> अब कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
>> यह प्रक्रिया पूरी होते ही आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।