अगर आधार की तरह आपका EPFO एकाउंट में नाम और जन्मतिथि नहीं है और दोनों अलग-अलग है तो आपको पीएफ निकालने या अन्य कोई भी कागजी कार्यवाही करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालाकि इसे घर बैठे भी आसानी से सुधार या बदला जा सकता है। बस इसके लिए आपको बताए गए इन स्टेप को फॉलो करना होगा। आइए जानते हैं यह पूरी प्रक्रिया…
इनमें से कोई भी दस्तावेज जन्मतिथि के लिए जरुरी है
- जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, जो शासन द्वारा जारी की गइ हो।
- स्कूली व कॉलेज की शिक्षा के दौरान की कोई भी दस्तावेज, जो जन्मतिथि को प्रूफ करती हो।
- केंद्र व राज्य सरकार के संगठन के सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र इसके अलावा पासपोर्ट भी लग सकता है।
- सरकारी विभाग द्वारा जारी कोई अन्य विश्वसनीय दस्तावेज।
- इन सभी के अभाव में सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र और सक्षम न्यायालय द्वारा प्रमाणित सदस्य का शपथ पत्र।
- आधार/ई-आधार के अनुसार जन्म तिथि में परिवर्तन को ईपीएफओ एकाउंट में पहले दर्ज की गई जन्मतिथि को तीन साल के अंतर तक ही स्वीकार किया जाता है।
आधार कार्ड के अनुसार ईपीएफओ रिकॉर्ड में नाम और जन्मतिथि में ऐसे करें बदलाव
-सबसे पहले आप सदस्य एकीकृत पोर्टल पर जाएं।
-यहां आप सुधार करने के लिए यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें।
-इसके बाद साइन-इन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
-प्रबंधित करें पर क्लिक करें और फिर मूल विवरण संशोधित वाले ऑप्शन पर जाएं।
-इसके बाद आप आधार के अनुसार आधार, नाम और जन्मतिथि का पूरा विवरण दर्ज करें और इसे सेव/सबमिट पर क्लिक कर दें।
-अपने नाम परिवर्तन अनुरोध को स्वीकार करने के लिए कंपनी को जानकारी जरुर देनी चाहिए।
इस तरह चाहें तो आप अपने ईपीएफओ एकाउंट से नाम व जन्मतिथि में बदलाव कर सकते हैं। यह बदलाव बिल्कुल आपके आधार में दी गई जानकारी जैसी ही होनी चाहिए। ताकि आगे चलकर पीएफ या अन्य जरुरी कामों के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े।