अप्रैल 2015 में मुद्रा लोन की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अभी तक यानी कि कुल सात सालों में 34.42 करोड़ से अधिक लोगों को 18.60 लाख करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योजना की वर्षगांठ पर शुक्रवार को दी। उन्‍होंने आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस योजना ने विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए मदद की है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना ने जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की है। 68 प्रतिशत से अधिक ऋण खातों को महिलाओं को स्वीकृत किया गया है और 22 प्रतिशत ऋण नए उद्यमियों को दिया गया है, जिन्होंने योजना की शुरुआत के बाद से कोई ऋण नहीं लिया था।

कितने तक का लोन लिया जा सकता है
सीतारमण ने कहा कि अबतक जारी किया गया लोन सबसे अधिक 51 प्रतिशत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी दिया गया है। बता दें कि इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे व सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है।

कहां से प्राप्‍त कर सकते हैं लोन
अगर आप इस योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्तीय संस्थान (एमएफआई), अन्य वित्तीय मध्यस्थ से तीन श्रेणियों शिशु, किशोर और तरुण के तहत प्राप्‍त कर सकते हैं। जिसमें 50,000 रुपये तक लोन शिशु श्रेणी के लिए, 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक तक का लोन किशोर के लिए और 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक लोन तरुण के लिए दिया जाता है।

कौन ले सकता है लोन
इस योजना के तहत, जो व्‍यक्ति कारोबार करना चाहता है, उसे डाक्‍यूमेंट की जांच के बाद दिया जा सकता है। हालाकि आपको अपने व्‍यवसाय की पूरी जानकारी देनी होगी। पीएम मुद्रा योजना (PMMY) के तहत लोन के लिए बैंक की शाखा या संबंधित संस्थान में अप्लाई करना होगा। दस्‍तावेजों में आधार, पैन नंबर सहित कई दूसरे Document देने होंगे। पीएम मुद्रा योजना के तहत अप्लाई करने से पहले आपको आईडी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजनेस सर्टिफिकेट और बिजनेस एड्रेस का सर्टिफिकेट देना होगा।