इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख नजदीक है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं की है तो 31 जुलाई 2022 से पहले इसे पूरा कर लें, नहीं तो आपको पेनाल्‍टी देना पड़ सकता है। वहीं अगर आप आईटीआर सही प्रोसेस से नहीं भरते हैं तो आयकर विभाग (Income Tax Department) आपके घर नोटिस भी भेज सकता है।

Continue reading this story with Jansatta premium subscription
Already a subscriber? Sign in करें

2021 में आयकर विभाग ने एनुअल इनफॉर्मेशन स्‍टेटमेंट (AIS) लॉन्च किया। AIS एक व्यापक विवरण है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा किए गए सभी वित्तीय लेनदेन का स्‍टेटमेंट होता है । इसमें वह जानकारी शामिल है जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनिवार्य है। ऐसे में आयकर रिटर्न भरने वाले को अपने वित्तीय ट्रांजैक्‍शन की जानकारी एआईएस के अनुसार ही देना चाहिए। अगर इस अनुसार नहीं दिया गया है तो आयकर विभाग आपके घर नोटिस भेज सकता है।

एनुअल इनफॉर्मेशन स्‍टेटमेंट (एआईएस) क्या है?

AIS को नवंबर 2021 में आयकर विभाग द्वारा पेश किया गया था। यह मूल रूप से आईटीआर फॉर्म 26AS का विस्तार है, जो पहले जारी किया जा रहा था। हालाकि अभी भी फॉर्म 26AS जारी है, लेकिन AIS के पास अधिक विस्तृत जानकारी और अधिक स्रोतों से जानकारी रहती है। AIS करदाता से संबंधित कुछ जानकारी दिखाता है, जैसे ब्याज आय, लाभांश आय, लेनदेन, म्यूचुअल फंड लेनदेन, विदेश भेजे गई जानकारी आदि। वहीं गलत जानकारी होने पर करदाता अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है।

कब आयकर विभाग भेजेगा नोटिस

अगर आप इस साल आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आप अपने एआईएस में जानकारी डाउनलोड और जांच करना भूल गए है। इसके साथ ही अगर एआईएस में कोई गलती है, जिसे आपने ठीक नहीं किया है। वहीं अगर आपका बैंक खाता बंद हो चुका है तो ब्‍याज नहीं मिलेगा। हालाकि अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान उस बैंक खाते से ब्याज लिया है और इसका खुलासा अपने आईटीआर फॉर्म में नहीं किया है तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।

Jansatta.com पर पढ़े ताज़ा Personal Finance समाचार (Personalfinance News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जनसत्ता की हिंदी समाचार ऐप डाउनलोड करके अपने समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं ।
First published on: 19-07-2022 at 19:17 IST