इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख खत्‍म हो चुकी है। अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल किया है और आपको रिफंड का इंतजार है तो अपना आईटीआर स्‍टेटस चेक कर सकते हैं। हालाकि जिन लोगों ने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे आईटीआर 31 दिसंबर तक जुर्माना के साथ फाइल कर सकते हैं।

भारत में आयकर विभाग करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने के 10 दिनों के बाद अपने आईटीआर रिफंड की स्थिति की जांच करने की पेशकश करता है। इसलिए, वे करदाता जिन्होंने 10 दिन से अधिक समय पहले अपना आईटीआर दाखिल किया है और वे अभी भी अपने आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, वे आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके अपने आईटीआर रिफंड का स्‍टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

अगर आप भी इनकम टैक्‍स रिफंड की स्थिति चेक करना चाहते हैं तो यहां आपको स्‍टेट बाय स्‍टेप प्रॉसेस बताया गया है। इस तरह से आप भी अपने स्‍टेटस की जानकारी कर सकते हैं। हालाकि आपके पास पावती संख्‍या होना चाहिए।

  • डायरेक्ट इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल या लिंक eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर लॉग इन करें।
  • अब यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
  • इसके बाद ‘माई अकाउंट’ पर जाएं और ‘रिफंड/डिमांड स्टेटस’ पर क्लिक करें।
  • ड्रॉप डाउन मेनू पर जाएं, ‘आयकर रिटर्न’ चुनें और ‘सबमिट’ विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • अब अपनी पावती संख्या पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके सामने नया पेज ओपेन होगा, जहां रिफंड जारी करने की तारीख सहित आपके सभी आईटीआर डिटेल सामने आ जाएगा।

पैन नंबर/कार्ड से कैसे ऑनलाइन चेक करें आईटीआर रिफंड स्‍टेटस

एक करदाता जिसने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, वह अपने पैन कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन ITR रिफंड का स्‍टेटस चेक कर सकता है। इसके लिए करदाता को NSDL की वेबसाइट tin.tin.nsdl.com पर जाना होगा।

  • सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • अपना पैन नंबर दर्ज करें और आकलन वर्ष (AY) 2022-23 का चयन करें।
  • अब ‘सबमिट’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपका आईटीआर रिफंड स्टेटस आपके सामने ओपेन हो जाएगा।