नौकरी पेशा लोगों के लिए ईपीएफ खाता (PF Account) बड़े काम की चीज होती है। इसमें कर्मचारियों के सैलरी का कुछ हिस्सा जमा होता है, जिसपर सरकार की ओर से ब्याज दी जाती है। और यह पैसा जरुरत पड़ने पर निकाला जा सकता है या रिटायरमेंट के बाद यह पैसा नौकरीपेशा लोगों के काम आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमों के न जानने पर या जानकारी न होने पर अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। जिस कारण आपका पीएफ खाता बंद हो सकता है। यहां ऐसे ही एक नियम के बारे में बताया जा रहा, जिस कारण आपका पीएफ खाता बंद हो सकता है।
इस कारण बंद हो सकता है पीएफ खाता
अगर आप पहले किसी कंपनी में काम करते थे और उस दौरान आपका पीएफ खाता ओपेन था और जब आपने नई कंपनी ज्वाइंन की या नौकरी छोड़ी तो खाते का पैसा ट्रांसफर नहीं किया और पुरानी कंपनी भी बंद हो गई। ऐसे में अगर आपके PF खाते से 36 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, यानी उसमें पैसा नहीं डाला गया है तो आपका PF खाता बंद हो जाएगा। EPFO ऐसे खातों को ‘Inoperative’ कैटेगरी में डाल देता है।
ऐसे कर सकते हैं एक्टिव?
एक बार जब आपका खाता ‘inoperative’ हो गया तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। जिसे एक्टिव कराने के लिए आपको EPFO मे जाकर एप्लीकेशन दोनी होगी। ‘inoperative’ होने के बाद भी आपके खाते में मौजूद पैसे पर ब्याज मिलता रहता है। 2016 में नियमों में संशोधन किया गया और ब्याज देना शुरू किया गया। जिस कारण से अब आपके PF अकाउंट पर ब्याज दिया जाता है। यह ब्याज 58 साल के उम्र तक दिया जाता है।
इस वजह से खाता होता है इन ओपरेटिव
नए नियमों के मुताबिक EPF अकाउंट ‘Inoperative’ हो जाता है अगर कर्मचारी ने EPF बैलेंस को निकालने के लिए एप्लीकेशन नहीं दी है, तब जब
- रिटायरमेंट के 36 महीने बाद भी जब सदस्य 55 साल का हो गया।
- जब सदस्य परमानेंट रूप से विदेश में जाकर बस गया हो।
- वहीं अगर सदस्य की मृत्यु हो गई है तो भी पीएफ खाता बंद हो सकता है।
- अगर सदस्य ने सारा रिटायरमेंट फंड निकाल लिया है तो भी ईपीएफ खाता बंद हो गया हो।
- अगर किसी PF अकाउंट को 7 साल तक कोई क्लेम नहीं करता है तो इस फंड को Senior Citizens’ Welfare Fund में डाल दिया जाता है।
कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी
KYC दस्तावेजों में आधार कार्ड पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ESI ID कार्ड आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाता है। इसके बाद असिस्टेंट प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर या दूसरे अधिकारी के द्वारा आपके के खाते का पैसा क्लेम किया जा सकता है।