कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने कर्मचारियों को कई फायदे देता है। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत से लोग इनका फायदा नहीं उठा पाते। कोरोना महामारी में कई परिवारों ने अपने कमाऊ सदस्य को खोया है जो इमोशनली के साथ फाइनेंशियली भी बहुत बड़ा झटका है। इनमें से कई ऐसे भी परिवार हैं जो EPFO से जुड़ी जानकारी न होने के वजह से लाभ नहीं ले सके। आपको बता दें EPFO पेंशन के साथ इम्पलॉयीज डिपॉजिड लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम का लाभ कर्मचारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी को देता है। आइए जानते हैं इसके बारे में…
EDLI में मिलता है इतने रुपये का लाभ – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पहले EDLI स्कीम में 2 लाख 50 हजार रुपये का मिनिमम बीमा कंपनसेशन देता था। जिसे 28 अप्रैल 2021 को बढ़कार सरकार ने 6 से 7 लाख रुपये कर दिया है। वहीं इस कंपनसेशन को पाने के लिए कुछ शर्तो को पूरा करना होता है।
EPFO देता है ये सुविधा – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रोविडेंट फंड(EPF), पेंशन स्कीम (EPS) और इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) का लाभ अपने सब्सक्राइबर्स को देता है। इसके लिए कर्मचारियों को अलग से कोई कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं करना होता। जो कर्मचारी ऑर्गनाइज्ड ग्रुप में काम करते हैं, उनकी सैलरी और डीए का 12 फीसदी हिस्सा EPF में जाता है वहीं 12 फीसदी हिस्सा कंपनी द्वारा दिया जाता है।
ऐसे तय होती है EDLI की राशि – किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को पिछले 12 महीनों की औसल सैलरी की 30 गुना राशि 20 प्रतिशत बोनस के साथ मिलती है। अगर किसी की बेसिक सैलरी 15 हजार रुपये है तो 30×15000 = 4,50,000 रुपये मिलेगे। इसके अलावा बोनस अमाउंट 2,50,000 भी क्लेम किया जा सकता है। यानि नॉमिनी को कुल 7 लाख रुपये मिलेंगे।
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कैसे करना होता है क्लेम – अगर EPF सब्सक्राइबर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को EPFO का फॉर्म – 5IF भरकर डेथ सटिफिकेट लगाकर epfo ऑफिस में सबमिट करना हेता है। इसका भुगतान 30 दिन के अंदर ईपीएफओ द्वारा बैंक अकाउंट में जमा करा दिया जाता है। वहीं अगर पीएम अकाउं में कोई नॉमिनी ना होने पर कानूनी उत्तराधिकारी यह अमाउंट क्लेम कर सकता है।