PPF : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) बेहद भरोसेमंद निवेश निवेश का जरिया है। इसमें किया गया निवेश 100 फीसदी सुरक्षित रहता है और रिटर्न भी बेहतर मिलता है। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करने पर टैक्स में भी छूट मिलती है। अगर पीपीएफ में निवेश की सीमा की बात करें तो एक व्यक्ति सालाना एक लाख 50 हजार रुपये तक निवेश कर सकता है। लेकिन यहां हम आपको इस निवेश को 3 लाख रुपये तक करने की ट्रिक बताने जा रहे हैं। जिसमें आपको रिटर्न तो समान ही मिलेगा बल्कि टैक्स में छूट भी मिलेगी।

PPF में ऐसे कर सकते हैं निवेश की सीमा को दोगुना – पीपीएफ में इनकम टैक्स की धारा 80c के अनुसार 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन बहुत से लोगों के साथ होता है कि, उनकी पीपीएफ में निवेश की सीमा खत्म हो जाती है और इनकम टैक्स के दायरे में उनकी आमदनी आना शुरू हो जाती है।

ऐसे में ये लोग निवेश के दूसरे विकल्पों की तलाश शुरू करते हैं। वहीं टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार निवेशक शादीशुदा है तो वो अपनी पत्नी या पति के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोलकर उसमें अलग से 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकता है।

PPF में निवेश से मिलते हैं कई फायदे – लाइफ पार्टनर के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोलने से पीपीएफ में निवेश की लिमिट बेशक दोगुनी हो जाएगी। लेकिन इनकम टैक्स छूट की सीमा तब भी एक लाख पच्चास हजार रुपये ही रहेगी। वहीं पीपीएफ निवेश के E-E-E कैटेगरी में आने से ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स में छूट जरूर मिलेगी।

यह भी पढ़ें: PPF Vs NPS: रिटायरमेंट फंड के लिए दोनों सरकारी स्कीम में कौन सी है बेहतर, जानिए सबकुछ

IRT में क्लबिंग प्रावधानों का असर नहीं – इनकम टैक्स की धारा 64 के तरह पति द्वारा पत्नी को दी गई राशि या गिफ्ट से हुई आय पति की इनकम में जुड़ती है। लेकिन पीपीएफ निवेश के EEE कैटेगरी में आने से ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। यहां क्लबिंग के प्रावधानों का कोई असर नहीं होता।