क्रेडिट कार्ड को लेकर कई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसमें से बिलिंग, कार्ड जारी करने और क्रेडिट कार्ड बंद करने के संबंध में कई नियम इस महीने से लागू किए जाएंगे। यह नियमों भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पेश किए गए हैं, जो कार्डधारकों और जारीकर्ता के बीच बेहतर अधिक सुरक्षा और शक्ति प्रदान करेगी।
आरबीआई की ओर से पेश किए गए एक नियम के तहत एक नियम यह भी है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को क्लोज कराने के लिए अप्लाई कर दिया है और फिर भी आपका क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा बंद नहीं किया गया है तो आपको बैंक हर दिन 500 रुपए जुर्माने के तौर पर देगा। यह नियम बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और धारा 56 के तहत लागू किया गया है।
आरबीआई ने 21 अप्रैल को जारी अधिसूचना में बैंकों को सख्त निर्देश जारी किया था कि अगर कोई भी बैंक या संस्था ग्राहक के आग्रह पर भी क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करता है तो उसे हर दिन के हिसाब से 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। क्रेडिट कार्ड से संबंधित इन निर्देशों के प्रावधान भारत में संचालित भुगतान बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होंगे।
वहीं आरबीाआई ने यह भी जानकारी दी कि यह नियम तभी लागू होगा, जब क्रेडिट कार्ड का पूरी तरह से भुगतान कर दिया गया है। अगर इसमें अभी तक रकम है या फिर बकाया राशि जमा करना है तो क्रेडिट कार्ड बंद नहीं किया जाएगा। बैंकों को 7 कार्यदिवस के अंदर क्रेडिट कार्ड बंद करना होता है, 7 दिन से अधिक समय लगाने पर बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा, जबतक की खाता बंद न किया जाए।
आरबीआई की ओर से कहा गया कि क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को कभी भी क्लोजर अनुरोध पोस्ट ऑफिस या स्पीड पोस्ट से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में देरी हो सकती है। वे शाखा या फिर ऑनलाइन माध्यम से क्लोजर का अनुरोध कर सकते हैं।