कर्मचारी भविष्‍य निधि कर्मचारियों को समय- समय पर सुविधाओं का लाभ देता रहता है। इसकी कई सुविधाएं ऑनलाइन माध्‍यम से घर बैठे भी की जा सकती है। अभी हाल ही में ईपीएफओ की ओर से ऑनलाइन डेथ ऑफ वर्थ चेंज करने की सुविधा दी है। इसी तरह से एक और सुविधा भी पोटर्ल के माध्‍यम से दिया जा रहा है। अब ईपीएफ सदस्यों को अब दो महीने के इस्तीफे के बाद अपने ईपीएफ खाते से बाहर निकलने की तारीख को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस्तीफे या बाहर निकलने के दो महीने बाद, एक ईपीएफ खाताधारक आधार-आधारित का उपयोग करके अपने ईपीएफ खाते से बाहर निकलने की तारीख को ऑनलाइन अपडेट कर सकता है। इसके लिए एक रजिस्‍टर्ड नंबर की आवश्‍यकता होती है, जिसके तहत ओटीपी भेजा जाएगा। हालाकि ओटीपी उसी सदस्‍य के नंबर पर जाएगा, जिन्‍होंने यूएएन को आधार से लिंक कराया है।

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन की ओर से जानकारी दी जाती है कि कोई भी नौकरी पेशा व्‍यक्ति जिसका पीएफ खाता है, उसे नौकरी छोड़ने पर सूचना दो महीने के भीतर अपडेट जरुर कर देनी चाहिए। यह तारिख आपकी कोई भी हो सकती है या फिर आप जिस दिन उस नौकरी से पूरा भुगतान पा चुके वह डेट अपडेट करा सकते हैं। इसके साथ ही आप इस डेट को दो महीने के भीतर कभी भी सुधार सकते हैं।

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बता दें कि कोई भी व्‍यक्ति जो ईपीएफओ पोर्टल पर रजिस्‍टर्ड है, वह ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। साथ ही वह पोर्टल के माध्‍यम से नौकरी छोड़ने की स्थिति में पीएफ की रकम को एक खाते से दूसरे खाते या फिर बैंक खाते में आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा वह कार्यालय जाकर पीएफ का पैसा भी निकाल सकता है। क्‍लेम करने के लिए आपको कुछ दस्‍तावेज देने होंगे। लेकिन आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा।