जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) करदाताओं की मदद के लिए मासिक कर भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी फॉर्म में जल्द ब्याज गणना की सुविधा शुरू करेगी। इससे करदाता विलंबित कर भुगतान के लिए ब्याज की गणना कर सकेंगे। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिए प्रौद्योगिकी नेटवर्क उपलब्ध कराने वाली जीएसटीएन ने एक परामर्श में कहा कि इस नई सुविधा के माध्यम से जीएसटीआर-3बी में करदाताओं द्वारा विशेष कर अवधि के लिए घोषित राशि के आधार पर न्यूनतम ब्याज की गणना की जाएगी।
इसमें कहा गया कि करदाताओं को अपने स्तर पर आकलन की सुविधा देने के लिए जीएसटीआर-बी में ब्याज गणक (कैलकुलेटर) की नई व्यवस्था दी जा रही है। इसके माध्यम से करदाता रिटर्न भरने में विलंब होने पर लगने वाले ब्याज की गणना कर पाएंगे।
इतना देना होता है ब्याज
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के मुताबिक, कर समय पर अदा करने में विफल रहने पर 18 प्रतिशत ब्याज लगता है। वहीं इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के लिए गैर-वाजिब या अधिक दावा करने पर 24 प्रतिशत का ब्याज लगाया जाता है।
परामर्श में कहा गया कि जीएसटी पोर्टल पर यह सुविधा जल्द उपलब्ध होगी और इससे रिर्टन भरना और सुगम होगा।
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आपको क्या होगा फायदा
इसके आने से कर अदा करने वाले करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। करदाता इस आकलन के आधार पर जीएसटी कर अदा करने के लिए आसानी से तिथि की गणना कर पाएंगे। साथ ही ब्याज दर कितना देना है और कितना बचाना है, इसकी भी गणना आसानी से कर पाएंगे। जीएसटीआर-3बी में कैलकुलेटर की सुविधा होने से देरी से मासिक भुगतान से बच सकेंगे।