7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद केंद्र सरकार की ओर से सभी कर्मचारियों को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वेतन और भत्तों का बकाया भुगतान किया जा रहा है। सरकार इस वित्त वर्ष में सभी कर्मचारियों की बकाया सैलरी और पेंशन के एरियर का भुगतान कर रही है। सरकार के इस कदम के कारण कर्मचारियों को अधिक इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है।

हलांकि, केंद्र सरकार से कर्मचारी जो भी सैलरी प्राप्त करेंगे, उस पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 89 के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, अगर ये राशि कर्मचारी किसी परिवारजन को प्राप्त होती है, तो वे भी धारा 89 (1) के तहत इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।

छूट प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को इनकम टैक्स भरते समय 10ई फॉर्म भरना होगा। अगर सरकारी कर्मचारी अपने इनकम टैक्स का 10ई फॉर्म भरे बिना छूट का दावा करते है, तो उन्हें नोटिस का भी सामना करना पड़ सकता है।

ऑनलाइन कैसे फाइल करें फॉर्म 10ई?

सरकारी कर्मचारी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ई- फाइलिंग पोर्टल के जरिए 10ई फॉर्म ऑनलाइन भर सकता हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्‍टेप्‍स का पालन करें:

  • सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करना है।
  • ई-फाइल टैब पर क्लिक करें और प्रपत्रों की सूची से “Tax Exemption और Reliefs/Form 10E” चुनें।  
  • आकलन वर्ष का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें।
  • फॉर्म 10ई में विभिन्न प्रकार के बकाया के लिए 5 अनुलग्नक (Annexures) हैं। आपको अनुलग्नक-I का चयन करना चाहिए, जो अग्रिम या बकाया वेतन के लिए है।
  • फॉर्म 10ई अपने आप धारा 89 के तहत उपलब्ध कर राहत की राशि की गणना करेगा।
  • एक बार जब आप फॉर्म 10ई दाखिल कर देते हैं, तो आपको धन प्राप्त करने के लिए अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग में इसका दावा करना चाहिए।