Pension Delays: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा एक नया सर्कुलर जारी किया है। आरबीआई के इस सर्कुलर के मुताबिक, अगर बैंकों की तरफ से पेंशन भुगतान में देरी होती है तो पेंशन देने वाले बैंक को सरकारी पेंशनभोगियों को देय राशि पर 8 प्रतिशत सालाना के हिसाब से ब्याज देना होगा।
केंद्रीय बैंक ने बैंकों को यह निर्देश भी दिया है कि पेंशन और एरियर्स को ऑटोमैटिकली खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। और पेंशनभोगियों से इसका दावा करने को ना कहा जाए।
पेंशन में देरी पर बैंकों को देना होगा ब्याज
सर्कुलर में कहा गया है, “पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को भुगतान की नियत तारीख के बाद देरी के लिए 8% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर पेंशनभोगी को पेंशन/बकाया जमा करने में देरी के लिए मुआवजा देना चाहिए, और मुआवजा पेंशनभोगी के खाते में ऑटोमैटिकली उसी दिन जमा किया जाएगा। बता दें कि बैंक 1 अक्टूबर, 2008 के बाद से किए गए सभी विलंबित पेंशन भुगतानों के संबंध में संशोधित पेंशन/पेंशन बकाया के लिए क्रेडिट देता है।”
पेंशन बकाया के भुगतान के मामले में, बैंकों को पेंशन-भुगतान करने वाले अधिकारियों से आदेशों की प्रतियां तुरंत प्राप्त करने के लिए कहा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कर्मचारियों को अगले महीने में पेंशन के साथ उनकी देय राशि मिल जाए।
सर्कुलर में कहा गया है कि “पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को सलाह दी गई है कि वे पेंशन भुगतान करने वाले अधिकारियों से सीधे पेंशन आदेशों की प्रतियां तुरंत प्राप्त करने और भारतीय रिजर्व बैंक से निर्देश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना भुगतान करने के लिए एक सिस्टम बनाएं ताकि पेंशनभोगियों को अगले महीने के पेंशन भुगतान में ही सरकारों द्वारा घोषित लाभ मिल सकें।”
जब एजेंसी बैंक पेंशन की कैलकुलेशन रहा हो तो ब्रांच को पेंशनभोगी के लिए रेफरल के एक बिंदु पर बना रहना चाहिए ताकि वह वंचित महसूस ना करे। सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन खाते वाली सभी ब्रांच को बैंक के साथ अपने सभी लेनदेन में पेंशनभोगियों का मार्गदर्शन और मदद करनी चाहिए।
पेंशनभोगियों की मदद करें बैंक
आरबीआई की तरफ से बैंकों को अपनी वेबसाइट्स पर पेंशन कैलकुलेशन के बारे में आंकड़े और अन्य डिटेल्स देने के लिए “उपयुक्त अरेंजमेंट” करने के लिए भी कहा गया है। उन्हें ऐसी सुविधाओं के बारे में “पर्याप्त विज्ञापन” के साथ-साथ समय-समय पर अपनी शाखाओं में भी इसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए।
सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन वितरित करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को पेंशनभोगियों को विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण ग्राहक सेवा प्रदान करने की सलाह दी जाती है, खासकर उन पेंशनभोगियों को जो बुजुर्ग हैं।