NPS Rule Changes Today: नेशनल पेंशन सिस्टम में आज यानि 15 जुलाई 2022 से बदलाव किया जा रहा है। अब एनपीएस में इन्वेस्ट करना पहले ज्यादा आसान और सुरक्षित होगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से निवेशकों को जारी किए गए एक सर्कुलर में एनपीएस रिस्क प्रोफाइल के बारे में सूचना देने के नियम बनाए गए थे। इसका मकसद निवेशकों में जागरुकता फैलाना है।
निवेशकों को इस बात के बारे में जानकारी देनी होगी ताकि वो खुद के लिए निवेश करने का निर्णय ले सकें ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। पेंशन फंड को तिमाही के आधार पर 15 दिन के भीतर सभी योजनाओं को रिस्क प्रोफाइल को वेसबसाइट पर साझा करना होगा। पीएफआरडीए निवेशकों की रिस्क प्रोफाइल के बारे में जानकारी देने के नियम बनाए हैं।
जानिए रिस्क के लेवल
पीएफआरडीए के बनाए गए इन नियमों के तहत जोखिम के 6 स्तर बनाए गए हैं। जिनमें लो, लो टू मॉर्डेरेट, मॉर्डरेट,मॉर्डेरेटली, हाई, और वेरी हाई के लेवल बनाए गए हैं। इस रिस्क प्रोफाइल का तिमाही के आधार पर विश्लेषण किया जायेगा। इसे टियर-1 और टियर-2, एसेट क्लास इक्विटी (ई), कॉरपोरेट डेट (सी), सरकारी सिक्योरिटीज (जी) और स्कीम ए वाले पेंशन फंड को योजनाओं की रिस्क प्रोफाइल के बारे में अनिवार्य रूप से बताना होगा।
सबसे कम क्रेडिट क्वालिटी
पीएफआरडीए के जारी किए गए सर्कुलर में बताया गया है कि इस्ट्रूमेंट की कंजरवेटिव क्रेडिट रेटिंग के बेस पर 0 से लेकर 12 तक की क्रेडिट रिस्क की वैल्यू दी जाएगी। यहां पर 0 क्रेडिट वैल्यू हाई क्रेडिट क्वालिटी को दर्शाती है जबकि 12 क्रेडिट वैल्यू सबसे कम क्रेडिट क्वालिटी को प्रदर्शित करती है।
ऐसे करें रिस्क प्रोफाइलिंग की जांच
अपनी प्रोफाइलिंग की जांच कहीं उस पर जोखिम तो नहीं है देखने के लिए हर तिमाही के आखिरी 15 दिनों में पोर्टफोलियो डिस्क्लोसूरे सेक्शन के तहत संबंधित पेंशन फंड की वेबसाइट पर रिस्क प्रोफाइल को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। एक साल में एक बार 31 मार्च को रिस्क लेवल उसे पेंशन फंड की वेबसाइट पर साझा किया जाएगा। अगर एक साल में एक बार से ज्यादा रिस्क लेवल बदला गया है या उससे भी ज्यादा बदला गया है तो भी उसे अपडेट करते हुए वेबसाइट पर साझा किया जाएगा।