दो हजार रुपये के नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज जारी किया और बताया कि अब इसकी डेडलाइन 7 अक्टूबर 2023 तक कर दी गई है। यानी आपके पास अगर दो हजार रुपये के नोट हैं तो आप 7 अक्टूबर तक इसे बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बताया कि इस फैसले का रिव्यू किया गया और इसके आधार पर फैसला किया गया कि इस 7 अक्टूबर तक इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 93 फीसदी 2000 रुपये के नोट बैंक में वापस आ गए हैं। 19 मई 2023 को आरबीआई ने ₹2000 के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई ने ग्राहकों से कहा था कि आप बैंक में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं और अन्य मूल्य वर्ग के नोट को हासिल कर सकते हैं।

जब आरबीआई ने नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी, उस दौरान 3 लाख 62 हजार करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। वहीं 1 सितंबर तक 3 लाख 32 हजार करोड़ रुपए के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे। आरबीआई के नियम के अनुसार एक दिन में एक व्यक्ति ₹2000 के 10 नोट ही बैंक में जमा करा सकता है। उसके बाद अगर उसके पास नोट बचते हैं, तो उसे अगले दिन बैंक आना पड़ेगा।

बता दें कि 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। उस दौरान 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। हालांकि RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए गए थे।

7 अक्टूबर के बाद भी बदल सकेंगे नोट?

आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि नई तय की गई 7 अक्टूबर की डेडलाइन तक भी अगर 2000 रुपये के नोटों को नहीं बदला जाता है और इसके बाद भी अगर किसी के पास 2000 का नोट रह जाता है, तो आप उसे ना तो बैंक में जमा कर सकेंगे और ना ही बदल सकेंगे। हालांकि आरबीआई की ओर से कहा गया है कि 7 अक्टूबर के बाद नोटों को RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से बदला जा सकेगा। इस दौरान भी एक बार में 20,000 से ज़्यादा के नोट नहीं बदले जा सकते हैं।