GST on cancellation of train tickets and hotel booking: अगर आप अकसर होटल, मूवी थिएटर या फिर ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, लेकिन प्लान के बदलने पर टिकट को कैंसिल कराते हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कैंसलेशन सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, जिस कारण इस पर जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट ने तीन सर्कुलर निकले हैं, जिसमें कई नियमों के बारे में बताया गया है और उनमेें से एक कैंसलेशन से भी जुड़ा हुआ है।
तीन में से एक सर्कुलर में होटल, मूवी और ट्रेन टिकट के रद्द करने पर लगने वाले टैक्स के बारे में बताया गया है। किसी भी टिकट की एडवांस बुकिंग को एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस देने का वादा करता है। जब भी कोई ग्राहक इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता या फिर बुकिंग को कैंसिल करता है, तो सर्विस प्रोवाइडर ग्राहक से कुछ चार्ज लेता है। कैंसलेशन चार्ज एक प्रकार का भुगतान है जोकि ग्राहक की ओर से टिकट कैंसिल कराने के लिए सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान किया गया है। इस कारण से टिकट कैंसलेशन पर जीएसटी लगेगा।
टिकट कैंसलेशन पर कैसे निर्धारित होगा जीएसटी
जैसा कि हम सबको पता है कि टिकट कैंसलेशन पर जीएसटी लगेगा। आइए उदाहरण से समझते हैं कि टिकट कैंसलेशन पर कैसे जीएसटी निर्धारित होगा? – मन लीजिए अपने किसी मूवी की टिकट बुक कराई है, लेकिन आपका प्लान बदल गया है और अब अपने टिकट को कैंसिल करा दिया है। इस पर कैंसलेशन चार्ज सर्विस प्रोवाइडर की ओर से 100 रुपए वसूला जा रहा है, तो इस 100 रुपए पर सरकार की ओर से जीएसटी लिया जाएगा। ऐसा ही ट्रेन और होटल की बुकिंग कैंसिल कराने पर होगा।
धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित ‘सराय’ के कमरे के किराए पर लगेगा जीएसटी?
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक और धर्मार्थ संगठनों द्वारा प्रबंधित सराय या सराय द्वारा लिए गए कमरे के किराए पर जीएसटी लागू नहीं होगा। बता दें, जून के महीने में जीएसटी परिषद ने फैसला किया था कि 1000 रुपए से कम के कमरों पर भी 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा, जिसके बाद धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित सराय पर जीएसटी लगाने को लेकर असमंजस के बाद सीबीआईसी ने यह सफाई दी।