New CGHS Rates Update: केंद्र सरकार में हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) रेट्स में बदलाव किया है। इन बदलावों के बाद नए रेट्स को लेकर एक जरूरी क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। 16 दिसंबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफ़ेंस ने जारी एक एडेंडम (स्पष्टीकरण नोट) के जरिए साफ किया है कि ECHS-एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स पर नए CGHS रेट्स लागू करने के लिए सिटी-क्लास और टियर मैपिंग कैसे काम करेगी। यहां एक आसान ब्रेकडाउन दिया गया है कि क्या बदला है और क्या नहीं। आइए जानते हैं…
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किस बारे में है स्पष्टीकरण नोट?
सरकार ने पिछले महीने CGHS ट्रीटमेंट रेट्स को बदला और उन्हें ECHS-एम्पैनल्ड हेल्थकेयर ऑर्गनाइज़ेशन्स (HCOs) तक बढ़ा दिया। हालांकि, इस बात को लेकर कन्फ्यूजन था कि कौन सी सिटी कैटेगरी (X, Y या Z / Tier-1, Tier-2, Tier-3) जगहों पर लागू होनी चाहिए।
16 दिसंबर के एडेंडम ने HRA कंटिन्यूएशन ऑर्डर के हिसाब से कुछ शहरों को खास CGHS सिटी क्लास में साफ तौर पर मैप करके इस कन्फ्यूजन को दूर किया है।
आसान शब्दों में कहे तो आप किस सिटी कैटेगरी में आते हैं, इससे तय होगा कि पैनल में शामिल हॉस्पिटल में कौन सा CGHS रेट लागू होगा। शहर का मुख्य रीक्लासिफिकेशन जो आपको पता होना चाहिए।
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लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन के मुताबिक –
दिल्ली के बराबर ट्रीट किया जाएगा (X-क्लास / टियर-1)
इन शहरों को अब दिल्ली पर लागू CGHS रेट मिलेंगे-
– फरीदाबाद (हरियाणा)
– गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
– नोएडा (उत्तर प्रदेश)
– गुरुग्राम (हरियाणा)
यह इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली में CGHS रेट सबसे ज्यादा हैं।
जालंधर कैंट
जालंधर कैंट को जालंधर शहर के बराबर माना जाएगा।
लागू कैटेगरी: Y-क्लास / टियर-2
गोवा और पोर्ट ब्लेयर
गोवा और पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार आइलैंड) दोनों को इस तरह माना जाएगा:
CGHS रेट के मकसद से Y-क्लास / टियर-2 शहर
चंडीगढ़ से जुड़े शहर
इन जगहों को चंडीगढ़ के बराबर माना जाएगा:
– पंचकूला (हरियाणा)
– S.A.S नगर / मोहाली (पंजाब)
– लागू कैटेगरी: Y-क्लास / टियर-2
क्या नहीं बदला?
- – ऊपर लिस्टेड शहर री-मैपिंग के अलावा, पहले जारी किए गए CGHS रेट रिविजन के बाकी सभी नियम बदले नहीं गए हैं।
- – यह क्लैरिफिकेशन बस CGHS रेट को मौजूदा HRA कंटिन्यूएशन नियमों के साथ अलाइन करता है।
- – अक्टूबर 2025 में नोटिफाई किए गए रिवाइज्ड CGHS रेट लागू रहेंगे – सिर्फ शहर क्लासिफिकेशन का मतलब साफ किया गया है।
