इंश्योरेंस क्लेम की आसानी के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) नया प्रस्ताव लाया है।Motor Insurance Claims पाना और आसान हो जाएगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम के खुद से दावे के लिए मौजूदा समय में लिमिट 50,000 रुपये है। आग, घर व अन्य नॉन मोटर एक्सीडेंट के क्लेम के लिए मौजूदा लिमिट 1 लाख रुपये है। इस लिमिट से ऊपर के क्लेम के लिए बीमा सर्वेक्षक आंकलन करता है।IRDAI ने अपने नए संसोधन प्रस्ताव में सेफ्ल क्लेम की लिमिट को बढ़ाने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के अनुसार मोटर एक्सीडेंट के मामले में 75000 रुपए और नॉन मोटर मामले में 1.5 लाख रुपए तक का सेल्फ क्लेम किया जा सकेगा।
इसके लिए IRDAI ने इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स रेगुलेशन में संशोधन की पेशकश की है। IRDAI का कहना है कि ऐसा करने से इंश्योरेंस कंपनी को आसानी होगी और छोटे-मोटे मामले जल्द निपटा लिए जाएंगे। बता दें कि IRDAI का यह प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम एक्सेस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप के इस्तेमाल कर रही हैं।
कई कंपनियां ऐसे क्लेम्स को वीडियो के आधार पर भी निपटा देती हैं। इसमे पॉलिसी होल्डर द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर कंपनियां क्लेम का निदान करती हैं। कई कंपनियों ने क्लेम का निपटारा करने के लिए सर्विस सेंटर्स के साथ भी टाई-अप कर रही हैं।इसके अलावा इस प्रस्ताव में डिजिटलीकरण के साथ सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए ऑनलाइन लाइसेंसिंग और रिनिवल सुविधा की बात की गई है।

