वैसे तो किसानों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। लेकिन एक ऐसी भी योजना है जो सीमांत और लघु किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित करती है।

इस योजना का नाम है-प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत (पीएम-केएमवाई)। इस योजना में 60 वर्ष की उम्र पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह न्यूनतम रु 3,000 रुपये का भुगतान करने का प्रावधान है। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत अब तक 21 लाख से ज्यादा लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है।

इस योजना से वही किसान जुड़ सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है। इसके अलावा आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट या पीएम- KISAN खाता होना अनिवार्य है। इसके लिए किसान की ओर से मासिक योगदान 55 से 200 रुपये के बीच रखा गया है। योगदान की राशि उम्र के हिसाब से बदलती है। केंद्र सरकार पेंशन योजना में अपनी ओर से समान राशि का योगदान करती है।

इस योजना के योगदान कर्ता की मृत्‍यु होने पर उसकी पति/पत्‍नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्‍त कर सकते हैं। यदि पति/पत्‍नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो ब्‍याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि पति या पत्‍नी नहीं है तो नामित व्‍यक्ति को ब्‍याज सहित योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि अवकाश प्राप्ति की तारीख के पश्‍चात लाभार्थी की मृत्‍यु हो जाती है तो उसकी पत्‍नी को पेंशन धनराशि का 50 प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

अप्लाई का तरीका: योग्य किसान को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा। यहां आधार कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट नंबर के लिए चेक बुक या बैंक का स्टेटमेंट सब्मिट करना होगा। योजना के बारे में ज्यादा डिटेल के लिए सरकार की वेबसाइट https://maandhan.in/ पर विजिट करें।