31 जुलाई तक लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को कहा गया है, लेकिन लोगों को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार संख्या से जोड़ने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी प्रमुख वजह नाम की वर्तनी अलग-अलग होना है। अब इस प्रणाली को सरल बना दिया गया है। अब आपको इसके लिए सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन प्रति देनी होगी। एक अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा कर-विभाग इस संबंध में ऑनलाइन विकल्प देने की भी योजना बना रहा है। वह अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं को आधार जोड़ने का विकल्प देगा।
इस विकल्प में उन्हें बिना अपना नाम बदले वन टाइम पासवर्ड (OTP) का विकल्प चुनना होगा। इस विकल्प का चुनाव करने के लिए उन्हें अपने दोनों दस्तावेजों में उल्लेखित जन्मतिथि उपलब्ध करानी होगी और उनके मिलान पर वह ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे। गौरतलब है कि अब आधार के साथ पैन को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि विभाग इस बारे में मीडिया के माध्यम से लोगों को इस सप्ताह से जागरूक बनाने का प्रयास करेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फाइनेंस बिल में टैक्स प्रस्तावों में संधोधन करके इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। आप एक करदाता हैं और अभी तक आपने अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही करा लें। अब पैन कार्ड को आधार से लिंक कराए बिना टैक्स जमा नहीं हो पाएगा। टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल की सेवा ली जा सकती है। एक करोड़ से ज्यादा लोग आधार को पेन कार्ड से लिंक कर चुके हैं लेकिन पूरे देश में 25 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं। इस लिहाज से यह आंकड़ा बहुत कम है। वहीं, 111 करोड़ लोगों को आधार जारी किया जा चुका है। टैक्स विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में केवल 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं।