ITR Filing FY 2022-23: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आज (31 जुलाई 2023) आखिरी तारीख है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सैलरी पाने वाले और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है वो आज आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बता दें कि रविवार (30 जुलाई) शाम तक देशभर में फाइनैंशियल ईयर 2022-23 के लिए 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 30 जुलाई को शाम 6.30 बजे तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए फाइल किए गए रिटर्न की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा थी। यह आंकड़ा पिछले साल 31 जुलाई (आखिरी तारीख) को फाइल हुए रिटर्न से ज्यादा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले कुछ हफ्तों से लगातार टैक्सपेयर्स ने जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल करने का निवेदन कर रहा है ताकि लेट पेनल्टी और आखिरी समय में होने वाले रश से बचा जा सके।
ITR की आखिरी तारीख के दिन फाइल रिटर्न ना करने पर क्या होगा?
किसी भी व्यक्ति के लिए अपना ITR फाइल करना बेहद जरूरी है लेकिन अगर आप डेडलाइन तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएं हैं तब भी ITR भर सकते हैं। हालांकि, देर से ITR फाइल करने पर पेनल्टी देनी होगी। आखिरी तारीख के बाद ITR फाइल करने पर अधिकतम 5000 रुपये की लेट पेनल्टी देनी होगी।
हालांकि, एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख से कम इनकम वाले वेतनभोगी को देर से ITR फाइल करने पर 1000 रुपये की अधिकतम पेनल्टी देनी होती है।
ITR फाइल ना करने पर क्या होता है?
अगर कोई व्यक्ति अपना ITR फाइल नहीं करता है तो मौजूदा असेसमेंट ईयर में होने वाले घाटे को आगे अगले साल नहीं बढ़ा पाएगा। इसके अलावा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलने के बावजूद जानबूझकर अपना रिटर्न फाइल करने में असफल होने पर मुकदमा भी चल सकता है।
जैसा कि हमने पहले बताया कि Income Tax Department सभी टैक्सपेयर्स से 31 जुलाई के पहले ITR फाइल करने को कह रहा है। ध्यान रहे कि आईटीआर फाइल करते समय सभी जरूरी जानकारी ठीक से भरें और टैक्स डिटेल सही से फाइल करें।
इनकम टैक्स रिटर्स को ऑनलाइन भरने का तरीका (How to file Income Tax Return Online)
- ITR फाइल करने के के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट http://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद Login करें। अगर आपने कभी पहले लॉगइन नहीं किया है तो Registration का ऑप्शन चुनें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर दिख रहे File Income Tax Return का विकल्प सिलेक्ट करें।
- इसके बाद असेसमेंट ईयर चुनें और ITR भरने के लिए Personal ऑप्शन पर टैप करें।
- अब आपको अपने हिसाब से फॉर्म सिलेक्ट करना हेगा। अगर आप सैलरी पाते हैं तो ITR-1 फॉर्म चुनें। यह फॉर्म आपको पहले से भरा हुआ मिलेगा।
- इसके बाद सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और AIS से डेटा मैच कर लें।
- रिटर्न क्लेम करने से पहले बैंक डिटेल और बाकी जरूरी चीजें वेरिफाई कर लें और फिर ITR सबमिट कर दें।
- आईटीआर सबमिट करने के बाद आपको इसे e-Verify करना होगा। बैंक डिटेल के साथ आप आसानी से ITR को ऑनलाइन ई-वेरिफाई कर सकते हैं।
आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके बाद कुछ दिनों में ITR को प्रोसेसर करता है। आप चाहें तो एक्नॉलेजमेंट नंबर के जरिए अपने ITR स्टेटस को ऑनलाइन देख सकते हैं।