ITR filing due date news: सरकार ने वित्त वर्ष 2021- 22 में आयकर रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अगर आपने 31 जुलाई की अंतिम तारीख तक आईटीआर जमा नहीं किया, तो आपको जुर्माना भरना होगा। इसके बाद से बड़ी संख्या में लोग आईटीआर दाखिल कर रहे हैं। 30 जुलाई को 57 लाख आईटीआर दाखिल किए गए थे। इसके साथ देश में अब तक 5.10 करोड़ आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं।
बता दें, इससे पहले 29 जुलाई को 43 लाख आईटीआर जमा किए गए थे। वहीं, आज उम्मीद की जा रही है कि आईटीआर दाखिल करने वाले लोगों की संख्या 50 लाख से अधिक रह सकती हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी की 24/7 हेल्पलाइन
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर दाखिल करने वाले लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं जोकि 24/7 खुली हुई है। आईटीआर दाखिल करते समय कोई भी समस्या आने पर इन हेल्पलाइन के जरिए मदद प्राप्त की जा सकती है। ये हेल्पलाइन नंबर 1800 103 0025, 1800 419 0025, +91-80-4612 2000 और +91-80-6146 4700 हैं।
1 बजे तक जमा हुए 19.5 लाख आईटीआर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट इनकम टैक्स इंडिया के जरिए ट्वीट कर जानकरी दी कि दोपहर 1 बजे तक 19,53,581 आईटीआर जमा किए चुके हैं और पिछले एक घंटे में करीब 4,67,902 से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं।
आखिरी तारीख से पहले आईटीआर जमा करने के फायदे
बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा अंतिम तारीख से पहले आईटीआर जमा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण उससे मिलने वाले फायदे हैं। आरएसएम इंडिया के संस्थापक डॉ सुरेश सुराणा कहते हैं, “आईटीआर फाइल करने की आज आखिरी तारीख है। करदाताओं को किसी भी जुर्माने या जुर्माने से बचने के लिए समय सीमा से पहले अपना आईटीआर जमा करना होगा। इससे इनकम डिपार्टमेंट के पास आपका रिकॉर्ड चला जाता है और बैंक से लोन आदि मिलने में काफी आसानी रहती है। अगर आप समय से पहले आयकर भरते है , तो आपको अपना नुकसान कैरी फॉरवर्ड करने का विकल्प इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है।”