इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना देश के हर टैक्सपेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए अपना इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आखिरी डेट 31 जुलाई 2025 है। अगर आखिरी डेट तक टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो फिर उनको जुर्माना व ब्याज देना पड़ सकता है।
आईटीआर फाइलिंग
आईटीआर फाइलिंग की प्रोसेस आम तौर पर मूल्यांकन वर्ष (AY) के 1 अप्रैल को शुरू होती है। ऐसे में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फाइलिंग 1 अप्रैल, 2025 को शुरू होनी चाहिए थी। हालांकि, इस साल इसमें देरी हुई है। यह प्रोसेस इस वर्ष जून में शुरू होने की उम्मीद है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पहले ही सभी 7 ITR फ़ॉर्म नोटिफाई कर दिया है। जिससे आधिकारिक तौर पर AY 2025-26 के लिए टैक्स सत्र शुरू हो गया है। टैक्सपेयर्स को इन फॉर्म का इस्तेमाल करके 1 अप्रैल, 2024 और 31 मार्च, 2025 के बीच आय की जानकारी देना जरुरी है।
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आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट
नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 है। यदि यह समय सीमा चूक जाती है, तो 31 दिसंबर 2025 तक जुर्माना और ब्याज के साथ विलंबित रिटर्न फाइल किया जा सकता है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीखें
– व्यक्तिगत / HUF/ AOP / BOI – 31 जुलाई 2025
– कारोबार (ऑडिट की आवश्यकता है) – 31 अक्टूबर 2025
– कारोबार जिन्हें ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की आवश्यकता है – 30 नवंबर 2025
– संशोधित रिटर्न – 31 दिसंबर 2025
– विलंबित रिटर्न – 31 दिसंबर 2025
– अपडेट किया गया रिटर्न (रिलेवेंट AY के अंत से 4 वर्ष तक) – 31 मार्च 2030
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समय पर आईटीआर फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
ब्याज
धारा 234A के तहत, यदि आप समय सीमा के बाद अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको किसी भी अवैतनिक कर (Unpaid Taxes) पर 1% प्रति माह (या उसके हिस्से) की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
लेट आईटीआर फाइल करने पर फाइन
धारा 234F देरी से फाइल करने पर, कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक होने पर 5,000 रुपये, कुल आय 5 लाख रुपये तक होने पर 1,000 रुपये फाइन लगता है।
समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएं तो क्या है विकल्प?
विलंबित रिटर्न (Belated Return)
आप लास्ट डेट के बाद भी विलंबित रिटर्न के रूप में अपना ITR फाइल कर सकते हैं।
जबकि कटौती (Deductions) और छूट (Exemptions) का दावा अभी भी किया जा सकता है, लेकिन नुकसान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। विलंबित रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 है, जब तक कि सरकार द्वारा इसे आगे न बढ़ाया जाए।
अपडेट रिटर्न (Updated Return)
यदि आप विलंबित रिटर्न की समय सीमा भी चूक जाते हैं, तो भी आप आयकर विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों के तहत अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल कर सकते हैं।