ITR Filing 2025 Last Date: आयकर विभाग ने इस वर्ष मई महीने के आखिरी में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी थी। आईटीआर में किए गए बदलावों की वजह से सरकार ने फाइलिंग बढ़ाने का निर्णय लिया था। विभाग की तरफ से कहा गया है कि इन बदलावों के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी।
15 सितंबर 2025 की मौजूदा समय सीमा को पूरा करने में सिर्फ 50 दिन बचे हैं, और टैक्सपेयर्स के पास कुछ आईटीआर फॉर्म फाइल करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में, टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि समय सीमा बढ़ाए जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि आयकर विभाग अभी तक फॉर्म 5, 6 और 7 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की उपयोगिताएं जारी नहीं कर पाया है।
देरी के बाद देरी
टैक्स सत्र इस बार देरी से शुरू हुआ। सबसे पहले सरकार ने मई महीने के आखिरी तक आईटीआर फॉर्म जारी किए, जिनमें कई स्ट्रक्चरल बदलाव किए गए। इसके बाद, एक्सेल आधारित यूटिलिटी धीरे-धीरे जारी की गई, लेकिन ITR-3 की ऑनलाइन यूटिलिटी अभी भी उपलब्ध नहीं है और ITR-5, 6 और 7 की यूटिलिटी भी अभी तक नहीं आई है।
सरकार ने इस वजह से पहले ही 31 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था। सरकार ने उस समय आईटीआर फॉर्म में बदलाव, तकनीकी तैयारियों और सिस्टम अपग्रेड जैसे कारणों का हवाला दिया था।
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सिर्फ लिमिटेड संख्या में टैक्सपेयर्स ही एक्सेल आधारित यूटिलिटी के जरिए ITR फाइल कर पा रहे हैं। आम तौर पर फॉर्म 5, 6 और 7 ट्रस्ट, साझेदारी फर्मों और कंपनियों के लिए होते हैं और इनकी संख्या लाखों में है। यूटिलिटी के अभाव में, ये टैक्सपेयर्स अब तक अपना ITR फाइल करना शुरू नहीं कर पाए हैं।
CA (डॉ.) सुरेश सुराणा का कहना है कि समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
‘अभी तक, CBDT की ओर से AY 2025-26 के लिए फॉर्म 5, 6 या 7 में ITR फाइल करने की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।’
उन्होंने आगे कहा, ‘हालांकि, इन फॉर्मों के लिए जरूरी ऑनलाइन और ऑफलाइन फाइलिंग यूटिलिटीज जारी होने में देरी से टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन समय कम हो जाएगा… गौरतलब है कि ITR-3 के लिए यूटिलिटी मौजूदा में सिर्फ एक्सेल फॉर्मेट में उपलब्ध है, JSON-आधारित ऑनलाइन फाइलिंग विकल्प अभी भी लंबित है…’
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ऐसे मौकों पर पहले भी लंबा समय दिया गया है
उन्होंने कहा, ‘समय-सीमा बढ़ाने का मामला हो सकता है, हालांकि इस पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी… पिछले वर्षों में, CBDT ने इसी तरह की प्रशासनिक या तकनीकी देरी के जवाब में नियत तिथियों को बढ़ाया है…’
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक CBDT की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं आती, तब तक मौजूदा समय-सीमाएं मान्य मानी जाएंगी।