ITR Filing 2025: वित्त वर्ष 2025 के लिए जल्द ही टैक्सपेयर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अगले कुछ दिनों में ई-फाइलिंग के लिए जरूरी अलग-अलग ITR फॉर्म उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। बता दें कि सबमिट होने के 20 दिनों के अंदर आईटीआर रिफंड मिलने की उम्मीद है। पिछले साल के ट्रेंड्स से संकेत मिलते हैं कि इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही होगी।
आप कब फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आने वाले दिनों में ऑनलाइन पोर्टल खोलेगा ताकि लोग एसेसमेंट ईयर 2025-26 (assessment year 2025-26) के लिए अपना रिटर्न फाइल कर सकें। अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है लेकिन पिछले साल के नोटस देखें तो पता चलता ह कि ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म्स को आमतौर पर अप्रैल में जारी कर दिया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, हर वित्तीय वर्ष के शुरुआती कुछ महीनों के दौरान औपचारिक तौर पर फाइलिंग विंडो खोल देता है।
बिना लेट फीस के FY24 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख पिछले साल 31 जुलाई थी। करदाताओं को जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न (belated return ) दाखिल करने की भी अनुमति दी गई थी। आकलन वर्ष 2025-26 (Assessment year 2025-26) में जुलाई 2025 के आखिर में शुरुआती डेडलाइन के साथ वही पैटर्न फॉलो करने की उम्मीद है।
कब आ सकता है इनकम टैक्स रिफंड?
आयकर विभाग ने पिछले कुछ सालों में रिफंड प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर सुव्यवस्थित किया है और अधिकतर लोगों को अब 7 से 20 दिनों के भीतर सरप्लस अमाउंट मिल रहा है। हालांकि, यह इस शर्त पर है कि दाखिल रिटर्न में कोई गड़बड़ी या गलत डिटेल्स न हो। करदाताओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे आधार ओटीपी या अन्य ऑप्शन के माध्यम से रिटर्न को जल्द से जल्द वेरिफाई करें। उनके बैंक खाते भी प्री-वैलिडेटेड होने चाहिए और उनके पैन कार्ड डिटेल से लिंक होने चाहिए।
करदाताओं को जल्द रिफंड प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित दस्तावेजों को समय से पहले इकट्ठा करने और तैयार रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें पैन और आधार कार्ड के साथ-साथ आपके कंपनी से मिलने वाला फॉर्म 16 भी शामिल है। अन्य दस्तावेज़ जैसे सैलरी स्लिप, ब्याज प्रमाण पत्र (interest certificates), पूंजीगत लाभ विवरण (capital gains statements), किराये की आय विवरण (rental income details), और आय का कोई अन्य प्रमाण ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवश्यक हो सकते हैं।