ITR Filing 2025 Common mistakes: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि टैक्सपेयर्स टैक्स भरते समय सावधानी बरतें और गलतियों से बचें ताकि उन्हें पेनल्टी, रिफंड में देरी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच जैसी चीजों का सामना ना करना पड़े।
बता दें कि FY 2024-25 के लिए आईटीआर फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। औय लास्ट-मिनट पर होने वाली गलतियों से बचने के लिए खुद को तैयार करने का यह सबसे अच्छा समय है।
इनकम टैक्स भरते समय ना करें ये गलतियां
-टैक्स भरते समय होने वाली गलतियों में सबसे आम है गलत ITR फॉर्म का चुनाव। बता दें कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अलग-अलग इनकम टाइप और टैक्सपेयर कैटेगिरी के हिसाब से 7 फॉर्म उपलब्ध होते हैं। ध्यान रहे कि गलत आईटीआर फॉर्म चुनने से आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाता है और जिसके बाद रिवाइज्ड रिटर्न फाइलल करना पड़ेगा।
-एक और बड़ी गलती, समय पर रिटर्न दाखिल न कर पाना है। आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2025 है और इसमें चूक होने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और नुकसान को आगे बढ़ाने या कुछ कटौती का दावा करने की आपकी क्षमता सीमित हो सकती है।
-टैक्सपेयर्स अक्सर इनकम के सभी सोर्स जैसे बचत या फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज, किराये से होने वाली इनकम या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन की जानकारी देना भूल जाते हैं। इनकम टैक्स विभाग को किसी भी इनकम की जानकारी ना देने पर खतरे की घंटी बज सकती है।
-रिटर्न दाखिल करने के बाद उसे वेरिफाई करना भी उतना ही जरूरी है। अनवेरिफाइड रिटर्न को अमान्य यानी इनवैलिड माना जाता है। इस स्टेप को आधार ओटीपी (Aadhaar OTP) या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है और यह अनिवार्य है।
-फॉर्म 26एएस (Form 26AS) और Annual Information Statement (AIS) का रिव्यू ना करने से आपके रिकॉर्ड और टैक्स विभाग का डेटा हो सकता है कि मैच ना हो। यह फॉर्म भुगतान किए गए टैक्स और वित्तीय लेनदेन (financial transactions) की पूरी जानकारी ऑफर करते हैं, और जमा करने से पहले इन्हें क्रॉस-चेक किया जाना चाहिए।
-एक्सपर्ट्स की टैक्सपेयर्स से आग्रह करते हैं कि वे सुचारू और तनाव मुक्त टैक्स सीजन सुनिश्चित करने के लिए जल्दी शुरुआत करें, सूचित रहें और सावधानीपूर्वक फाइल करें।