पुराने अनुभवों और टर्नओवर मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सरकारी एजेंसियां सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े सामानों से संबंधित खरीद नियमों में स्टार्टअप को छूट नहीं दे सकती हैं। पहले सरकार ने कहा था कि यदि वह गुणवत्ता और तकनीकी योग्यताओं को पूरा करते हैं तो सभी सरकारी मंत्रालय और विभाग पुराने टर्नओवर और अनुभव की शर्त पर सार्वजनिक खरीददारी में स्टार्टअप को ‘छूट दे सकते हैं’।
व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि इससे एक संदेह की स्थिति बन गई थी कि क्या यह केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए नियम में छूट देने का वैकल्पिक रास्ता है।इसमें कहा गया है कि ‘आमतौर’ पर सभी सरकारी खरीद के लिए सरकारी विभाग और मंत्रालयों को अनुभव और टर्नओवर के नियम में छूट देना सुनिश्चित करना चाहिए।


इसके अनुसार, ‘‘हालांकि, कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं :जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, गंभीर सुरक्षा परिचालन और उपकरणों से संबंधित खरीद: जहां खरीद करने वाले निकाय नए संस्थानों को आॅर्डर देने के बजाय पुराने अनुभव वाले वेंडर को तरजीह
दे सकते हैं।’ कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ऐसे मामलों में खरीद के लिए खरीद निकाय स्टार्टअप के लिए पुराने अनुभव और टर्नओवर के नियमों में छूट नहीं दे सकते हैं।