Indian Railways Rules 2025: देश में हर रोज लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। कई बार ठंड के मौसम में कोहरे और कम दृश्यता (low visibility) के कारण ट्रेनें लेट हो जाती हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यहां सवाल आता है कि क्या ट्रेन लेट होने की स्थिति में रेलवे यात्रियों को रिफंड देता है?
इसको लेकर क्या है रेलवे के नियम?
भारतीय रेलवे ने अपने नियमों में इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है कि ट्रेन कितनी देर लेट होने की स्थिति में आप रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं।
रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर कोई ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो जाती है, तो इस स्थिति में आप रिफंड का दावा कर सकते हैं। हालांकि, आपको रिफंड क्लेम करने के लिए टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट (TDR) फाइल करना होगा। आप अगर टीडीआर फाइल नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में आपको रिफंड नहीं मिलेगा।
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कैसे करें टीडीआर फाइल?
– IRCTC की वेबसाइट http://www.irctc.co.in पर जाकर अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा।
– अब “My Transactions” सेक्शन में जाएं
– यहां आपको बुक की गई सभी टिकटों की जानकारी मिलेगी।
– अब यहां पर आप उस टिकट को सिलेक्ट करें, जिसके लिए आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं।
– इसके बाद आपको “File TDR” का विकल्प दिखाई देगा।
– अब आपको TDR फॉर्म भरना होगा।
– सभी जानकारी भरने के बाद TDR को सबमिट करें।
– दावे स्वीकार होने के बाद रेलवे द्वारा रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
– रिफंड आपके अकाउंट में 7 से 15 वर्किग डे के भीतर आ सकता है।
TDR से संबंधित जरूरी बातें
समय सीमा
आम तौर पर आपको ट्रेन के लेट होने पर 72 घंटों के भीतर TDR फाइल करना होता है। अगर ट्रेन रद्द हुई हो तो आपको यात्रा की डेट से 3 घंटे के भीतर TDR फाइल करनी होगी।
ऑनलाइन प्रोसेस
TDR फाइल करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है।
TDR स्टेटस
आप TDR फाइल करने के बाद इसका स्टेटस भी आसानी से चेक कर सकते हैं।
