Indian Railways: भारतीय रेलवे दुनिया के बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। हर दिन लाखों यात्री इससे सफर करते हैं। भारतीय रेलवे ने इसे बेहतर ढंग से चलाने के लिए रेलवे ने कई सुरक्षा व्यवस्था और नियमों को बना रखा है। इन्हीं में से एक ट्रेन में लगी इमरजेंसी चेन भी है। यात्री इमरजेंसी के समय इस चेन का इस्तेमाल करके ट्रेन को रोक सकते हैं। हालांकि, बिना वजह चेन को खींचते है तो आपको जुर्माना और सजा या दोनों मिल सकती है…
बिना वजह चेन खींचने पर कितनी मिलती है सजा?
भारतीय रेलवे के अनुसार, अलार्म चेन पुलिंग को पूरे भारत में ट्रेन के लेट होने के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। किसी भी ट्रेन के असामान्य रूप से रुकने से न केवल उस विशेष ट्रेन का टाइम प्रभावित होती है, बल्कि उसके पीछे चलने वाली सभी रेलगाड़ियों की समय भी प्रभावित होती है, साथ ही रेल यात्रियों का समय भी बर्बाद होता है।
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, बिना किसी वजह ट्रेन के अलार्म चेन को खींचते हुए पकड़ा जाता है तो रेलवे एक्ट 1989 की धारा 141 के तहत उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना या 1 साल की जेल या दोनों सजा एक साथ हो सकती है।
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किन मामलों में खींच सकते हैं अलार्म चेन?
आप इस सुविधा का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी के समय कर सकते हैं। ट्रेन में यात्रा करते वक्त अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर स्टेशन पर कोई बच्चा या बुजुर्ग छूट जाता है तो आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ट्रेन में अगर चोरी या डकैती होती है तो इस स्थिति में भी चेन पुलिंग की जा सकती है। इनके अलावा, ट्रेन में आग लग जाती है या फिर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
