Income Tax Slabs and Rates for FY 2021-22 Updates: कोरोना काल में पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश कर रही हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा। हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है।वहीं, टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला है।

आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने बीते साल के बजट में नए टैक्स विकल्प का ऐलान किया था। जो लोग पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं रहना चाहते हैं उनके लिए नया टैक्स विकल्प है। हालांकि, नए टैक्स विकल्प में निवेश पर मिलने वाली 70 से ज्यादा छूट को शामिल नहीं किया गया है। वहीं, नए टैक्स सिस्टम को सात स्लैब में बांटा गया है।

इसके बावजूद नए टैक्स सिस्टम को लेकर लोगों की दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसे आकर्षक बनाने के लिए कई बड़े बदलाव कर सकती है।

कोरोना काल का पहला आम बजट, कर्ज-खर्च कंट्रोल पर जोर दे सकती है सरकार

पुराने टैक्स स्लैब में क्या है: पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देना होता है। 2.5-5 लाख रुपये तक इनकम टैक्स को 5 फीसदी स्लैब में रखा गया है जबकि 5-10 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी इनकम टैक्स लगाया जाता है।

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वहीं, 10 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी आयकर देना होता है। आपको यहां बता दें कि 5 लाख की आय पर रीबेट मिलता है।