इनकम टैक्स रिटर्न में अब आधार कार्ड के बारे में जानकारी देना जरूरी हो गया है। इसके अलावा दोनों को हमेशा के लिए लिंक भी कर सकते हैं। भले ही आपने अब तक यह काम न किया हो, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल नहीं है। इसके लिए आपको इनटम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। आइए जानते हैं, कैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न से आधार को कर सकते हैं लिंक…

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट पर बाईं तरफ चौथे नंबर पर आपको Link Aadhaar का विकल्प दिखेगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको यहां अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN को दर्ज करना होगा और आधार नंबर डालना होगा।

इसके अलावा आधार कार्ड में दर्ज नाम लिखना होगा। यदि आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का वर्ष ही दर्ज है तो नीचे दिए गए विकल्प पर क्लिक करना होगा।

नीचे दिए गए कैप्चा कोड को फिल करना होगा और फिर लिंक आधार के विकल्प को चुनना होगा।

यदि आप दृष्टि दोष की समस्या से पीड़ित हैं तो फिर कैप्चा कोड की बजाय ओटीपी चुन सकते हैं।

इसके साथ ही आपके आधार को आईटीआर से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आधार के आईटीआर से लिंक होते ही आपके मोबाइल पर मेसेज आ जाएगा।

आधार कार्ड को आईटीआर से लिंक करने के अलावा अब पैन नंबर को भी आधार से लिंक करना जरूरी हो गया है। इसके लिए भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ही जाना होगा। आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की डेडलाइन फिलहाल मार्च, 2021 है। सरकार की ओर से कई बार इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। आईटी रिटर्न आप आधार और पैन को लिंक किए बिना भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन विभाग की ओर से तब तक इसे प्रोसेस नहीं किया जाएगा, जब तक दोनों लिंक न हो जाएं।