IRT Filing Last Date 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय सीमा समाप्त होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन AY 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए फाइल किए गए आईटीआर की कुल संख्या पिछले वित्तीय वर्ष में फाइल किए गए कुल रिटर्न के 50% तक भी नहीं पहुंच पाई है। AY 2025-26 में टैक्स पेयर्स वित्तीय वर्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए रिटर्न फाइल करेंगे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए) 9 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए थे।
अब तक फाइल और प्रोसिड कुल आईटीआर
आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, 25 अगस्त 2025 तक कुल 3,67,94,801 आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं। इनमें से 3,54,25,015 रिटर्न वेरीफाइड किए जा चुके हैं और 2,29,72,011 आईटीआर विभाग द्वारा प्रोसिड किए जा चुके हैं।
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क्या है आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट?
सरकार ने इस वर्ष मई में AY 2025-26 के लिए लास्ट डेट बढ़ाने की घोषणा की थी। जिन टैक्सपेयर्स के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, वे अब 15 सितंबर 2025 तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इस कैटेगिरी में अधिकांश सैलरीड व्यक्ति हैं। पहले आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 थी। जिन लोगों के खातों के ऑडिट की जरूरत है, उनके पास टैक्स-फाइल करने की बाध्यता पूरी करने के लिए 31 अक्तूबर तक का समय है।
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क्या बढ़ाई जाएगी आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट?
क्या बढ़ाई जाएगी आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट? यहां एक बड़ा सवाल है। टैक्सपेयर्स और टैक्स पेशेवरों को उम्मीद है कि सरकार रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट में कम से कम एक और विस्तार देगी, जो मौजूदा समय में 15 सितंबर को समाप्त हो रही है।
गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाल ही में आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उसका कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में टैक्स पेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। कई चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की। गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को लिखे एक पत्र में टैक्सपेयर्स और पेशेवरों के सामने आने वाली कई कठिनाइयों पर भी प्रकाश डाला।
