Income Tax Return Filing Due Date: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है यानी टैक्सपेयर्स पास रिटर्न फाइल करने के लिए 4 दिन से भी कम का समय बचा है। जैसे-जैसे रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट पास आ रही है, दबाव बढ़ता जा रहा है। आयकर विभाग के पोर्टल पर रिटर्न फाइल करने की गति धीमी है और देश भर के टैक्सपेयर्स और पेशेवर संस्थाएं समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही हैं।
अब तक कितने फाइल किए गए हैं रिटर्न?
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 9 सितंबर तक लगभग 5.14 करोड़ आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं, जबकि रजिस्टर्ड व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 13.37 करोड़ है। इनमें से 4.84 करोड़ से अधिक रिटर्न वेरीफाइड हो चुके हैं और लगभग 3.49 करोड़ प्रोसीड हो चुके हैं। यह समय सीमा उन व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स पर लागू होती है जिनके खातों का ऑडिट जरूरत नहीं है।
ITR Refund 2025: रिटर्न फाइल कर चुके हैं? अब रिफंड का इंतजार, जानें कितना लग सकता है समय
पेशेवर संस्थाओं की डिमांड
कई व्यापारिक और पेशेवर संस्थाओं ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को पत्र लिखकर समय सीमा बढ़ाने की अपील की है।
फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FKCCI) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन, सूरत (CAAS) का कहना है कि इस साल पोर्टल पर लगातार तकनीकी गड़बड़ियां आ रही हैं और ITR यूटिलिटीज देर से जारी की गईं। CAAS ने कहा, “इस बार अनुपालन का बोझ असामान्य रूप से अधिक है।”
बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी (BCAS) ने 1 सितंबर को CBDT को पत्र लिखकर ITR फाइलिंग, टैक्स ऑडिट और ट्रांसफर प्राइसिंग की समय सीमा बढ़ाने की मांग की।
टैक्स बार एसोसिएशन, भीलवाड़ा ने AIS, TIS और फॉर्म 26AS में डेटा मिसमैच की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर लॉगिन फेलियर और टाइमआउट जैसी समस्याएं अक्सर आ रही हैं।
टैक्स पेयर्स की परेशानियां
– पोर्टल पर परेशानी आम टैक्सपेयर्स के लिए भी सिरदर्द हैं।
– कई सारे यूजर्स को लॉगिन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
– फाइलिंग प्रोसेस कई बार बीच में ही अटक जाती है।
– रिफंड अर्जेस्टमेंट और डेटा वेरीफिकेशन को लेकर भी असमंजस की स्थिति है।
क्या आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी?
आईटीआर फाइल करने की गति पर इन सभी कारणों से सीधा असर पड़ा है। अब दोनों (पेशेवर संस्थाएं और टैक्सपेयर) ही उम्मीद कर रहे हैं कि CBDT इस बार भी राहत देगा और 15 सितंबर की तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
कैटेगिरी / डिटेल | लास्ट डेट |
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व्यक्तिगत / HUF / AOP / BOI | 15 सितम्बर 2025 |
कारोबार (जहां ऑडिट की जरूरत है) | 31 अक्टूबर 2025 |
कारोबार (जिन्हें ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की आवश्यकता है) | 30 नवम्बर 2025 |
संशोधित रिटर्न | 31 दिसम्बर 2025 |
विलंबित रिटर्न | 31 दिसम्बर 2025 |
अपडेट किया गया रिटर्न (संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 4 वर्ष तक) | 31 मार्च 2030 |