Income tax calculator 2024-25: देश में लगभग सभी टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर रिटर्न फाइल करने में लगे हुए है। सभी टैक्सपेयर्स को 15 सितंबर तक अपना रिटर्न फाइल करना होगा। हालांकि, जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत है, वे अपना रिटर्न 15 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। पिछले 1 वर्ष में आयकर स्लैब और अनुपालन नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। जिसकी वजह से लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि असली में उन्हें कितना टैक्स देना है। ऑनलाइन इनकम टैक्स कैलकुलेटर (जैसे कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर शेयर किया गया है) ऐसे मामलों में विशेष रूप से आपके लिए मददगार साबित हो सकता है।

2025 में क्या हुआ है बदलाव?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फरवरी 2025 में घोषित बजट में मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए कई राहत दी गई है। मूल छूट सीमा अब बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि धारा 87A के तहत 12 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर छूट बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है (दोनों नई टैक्स रिजीम के तहत)। सरकार ने नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम पर शून्य इनकम टैक्स की भी घोषणा की थी।

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नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) – टैक्स ब्रैकेट में भी बदलाव

– 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक – 5%
– 8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक – 10%
– 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये तक – 15%
– 6 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक – 20%
– 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक – 25% टैक्स लगता है।
– 24 लाख रुपये से अधिक कमाने वाले किसी भी व्यक्ति पर 30% की एकमुश्त आयकर लगता है।

इस व्यवस्था के तहत टैक्सेबल इनकम की गणना करते समय वेतनभोगी व्यक्तियों को 75,000 रुपये की मानक कटौती मिलती है।

कैसे करें इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल?

कई फाइनेंशियल वेबसाइटें, जिसमें आधिकारिक इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की वेबसाइट भी शामिल है, एक कैलकुलेटर प्रदान करती हैं – जिससे टैक्सपेयर मिनटों में अपनी कुल देनदारियों को समझ सकते हैं। ड्रॉप-डाउन मेनू का इस्तेमाल करके AY, टैक्सपेयर का प्रकार, आयु और आवासीय स्थिति सहित कुल जरूरी डिटेल शेयर करना होगा। टैक्सपेयर को अपनी नेट टैक्सेबल इनकम और यह भी बताना होगा कि क्या वे नई टैक्स व्यवस्था से बाहर निकल रहे हैं। वेबसाइट ऑटोमेटिक डिटेल कैलकुलेट करती है। इसमें 87A की छूट के बाद कितना टैक्स बनता है, कुल टैक्स देनदारी कितनी है, और उसमें जो सेस व सरचार्ज जुड़ते हैं – ये सभी जानकारियां शामिल होती है।

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आपको कितना देना है टैक्स ऐसे करें पता

– सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ ओपन करें।
– यह पर सर्च बार में आप ‘Tax Calculator’ खोजें या डायरेक्ट लिंक के लिए यहां क्लिक करें – डायरेक्ट लिंक
– ड्रॉपडाउन मेनू का इस्तेमाल करके वह वित्तीय वर्ष चुनें जिसके लिए आप टैक्स का कैलकुलेशन करना चाहते हैं।
– मौजूदा सबमिशन के लिए यह 2024-25 होगा।
– अपनी टैक्सपेयर कैटेगिरी सिलेक्ट करें।
– यह सभी सैलरीड टैक्सपेयर, पेंशनभोगियों और ब्याज या गृह संपत्ति आदि से आय वाले लोगों के लिए अलग-अलग होगी।
– स्टॉक या म्यूचुअल फंड पर कैपिटल गैन से कमाई करने वाले लोग भी ‘व्यक्तिगत’ कैटेगिरी में आएंगे।
– अपनी संबंधित आयु वर्ग और आवासीय स्थिति चुनें।
– अपनी नेट टैक्सेबल इनकम दर्ज करें।
– सबसे पहले अपनी कुल कमाई में से जितनी छूट और कटौती मिलती है, वो घटा दो। जो राशि बचेगी, उसी पर टैक्स निकालना होता है।