Aadhaar Card for Differently Abled: आधार कार्ड 12 अंको वाला एक यूनीक आइडेंटिटी नंबर (विशिष्ट पहचान संख्या) है जो अब पहचान के अलावा निवास को वेरिफाई करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज बन गया है। सभी तक आधार की आसान पहुंच हो सके, इसीलिए आधार के नामांकन/अपडेट प्रोसेस को सभी के लिए बेहद सरल रखा गया है। दिव्यांग भी आसानी से अपने आधार को बनवा सकते हैं।
जिन नागरिकों के बायोमीट्रिक्स जैसे उंगलियां या आर्रिस कलेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, वे Aadhaar (enrolment and Update) Regulations,2016 के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए कोई भी शख्स बिना बायोमीट्रिक इस्तेमाल के आधार बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है।
आधार रेगुलेशन 6 (Enrolment & Update) नागरिकों को बायोमेट्रिक के बिना एनोरल होने की अनुमति देता है, इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:
6(1): आधार नामांकन के लिए आवेदन करते समय, केवल उन निवासियों के आईरिस स्कैन कलेक्ट किए जाएंगे जो चोटों, असामान्यताओं, उंगलियों या हाथों के विच्छेदन या किसी अन्य संबंधित कारण के कारण उंगलियों के निशान देने में असमर्थ हैं।
6(2): आधार अथॉरिटी उन नागरिकों को छूट देगा जो इन प्रावधानों में रजिस्टर और सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए जरूरी बायोमीट्रिक जानकारी प्रोवाइड कराने में सक्षम नहीं हैं। नामांकन प्रक्रिया इस उद्देश्य के लिए अथॉरिटी द्वारा तय किसी भी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी।
इसके अलावा, जो निवासी विकलांग हैं और आधार में नामांकन के लिए आधार बनवाने के लिए आधा सेंटर जाने में असमर्थ हैं, वे यूआईडीएआई (UIDAI) के टोल-फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके या help@uidai.gov.in पर एक ईमेल भेजकर यूआईडीएआई के जरिए घर पर एनरोल करा सकते हैं।