H-1B Visa: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब हर अमेरिकी कंपनी को किसी विदेशी कर्मचारी को H-1B वीजा पर रखने से पहले $100,000 की फीस देनी होगी। इस घोषणा में कहा गया है कि 2026 H-1B लॉटरी और 21 सितंबर, 2025 के बाद जमा की गई अन्य H-1B याचिकाओं में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले सभी अमेरिकी कंपनियों को $100,000 का शुल्क देना होगा।
नए नियमों के तहत, किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी की ओर से H-1B याचिका दायर करने वाले अमेरिकी कंपनी को शुरू में $100,000 का शुल्क देना होगा, जिससे विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करना महंगा हो जाएगा। $100,000 का शुल्क नई H-1B याचिका जमा करने पर एकमुश्त शुल्क है।
हालांकि, H-1B $100K याचिका शुल्क नियम कुछ कर्मचारियों और विदेशी छात्रों को छूट देता है, इसलिए ऐसे मामलों में अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करते समय शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं होती है।
अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में अमेरिका में रहने वाले F-1 छात्र और H-1B वीजा धारक $100k शुल्क की घोषणा से मुक्त हैं।
यहां समझने वाली बात है कि सभी को छूट नहीं है। घोषणा में कहा गया है, “यह घोषणा उन मामलों में भी लागू होती है जहां 21 सितंबर, 2025 के बाद दायर की गई याचिका में यूएस में किसी विदेशी के लिए वाणिज्य दूतावास अधिसूचना, प्रवेश बंदरगाह अधिसूचना, या उड़ान-पूर्व निरीक्षण का अनुरोध किया जाता है।” इससे वे लोग छूट जाते हैं जो अब अमेरिका से बाहर हैं और उन्हें वाणिज्य दूतावास हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
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H-1B वीजा धारकों को यात्रा छूट
19 सितंबर, 2025 को जारी की गई कुछ नॉन-इमिग्रेंट वर्कर्स के प्रवेश पर प्रतिबंध की राष्ट्रपति की घोषणा, विशेष व्यवसाय सेवाओं के लिए H-1B गैर-आप्रवासियों के अमेरिका में प्रवेश को प्रतिबंधित करती है, सिवाय उन लोगों के जिनके पास USCIS के पास 100,000 डॉलर की याचिका है।
हालांकि, यह घोषणा किसी भी मौजूदा एच-1बी वीजा धारक को अमेरिका में आने-जाने से नहीं रोकती है।
मौजूदा H-1B वीजा धारकों को छूट
$100,000 का याचिका शुल्क पहले जारी किए गए किसी भी H-1B वीजा पर लागू नहीं होगा। साथ ही, यदि H-1B याचिकाएं 21 सितंबर, 2025 से पहले जमा की गई हैं, तो नया शुल्क लागू नहीं होगा।
H-1B रिन्यूएबल से छूट
H-1B रिन्यूएबल प्रभावित नहीं होंगे और कंपनियों को नया $100,000 शुल्क नहीं देना होगा। H-1B स्थिति 3 वर्ष तक वैध है और इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार अमेरिका में प्रवेश की कुल अवधि 6 वर्ष हो जाती है।
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स्टेट्स चेंज
यदि आप एक F-1 छात्र हैं और H-1B स्थिति में परिवर्तन के इच्छुक हैं, तो आपके भावी कंपनी को आपको प्रायोजित करना होगा और वह याचिका दायर करनी होगी।
अमेरिका में वर्तमान में रहने वाले और F-1 वीजा धारक विदेशी छात्रों को नियुक्त करने वाली अमेरिकी कंपनियों को $100,000 का शुल्क देने से छूट दी जाएगी। अमेरिकी कानून गैर-आप्रवासियों के लिए ‘स्थिति परिवर्तन’ की अनुमति देते हैं, जिसके तहत F-1 वीजा धारक H-1B वीजा पर स्विच कर सकते हैं। OPT कार्यक्रम से गुजरने वाले विदेशी छात्र भी ‘स्थिति परिवर्तन’ के जरिए अमेरिकी कंपनियों द्वारा नियुक्त किए जाने के पात्र हैं।
नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के बाद विदेशी कर्मचारी और विदेशी छात्र को स्थिति परिवर्तन के अनुरोध या नवीनीकरण पर निर्णय होने से पहले अमेरिका नहीं छोड़ना चाहिए।
किन्हें छूट मिलेगी और किन्हें नहीं
| कैटेगिरी | छूट (Exempted) है या नहीं | डिटेल |
|---|---|---|
| वर्तमान H-1B वीजा धारक | छूट मिलेगी | पहले से जिनके पास H-1B वीजा है, उन्हें $100K फीस नहीं देनी होगी। |
| F-1 छात्र (जो अमेरिका में हैं) | छूट मिलेगी | जो अमेरिका में रह रहे हैं और H-1B में “स्टेटस चेंज” करना चाहते हैं, उन पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। |
| OPT पर काम कर रहे विदेशी छात्र | छूट मिलेगी | OPT (Optional Practical Training) के तहत काम कर रहे छात्र भी इस शुल्क से मुक्त हैं। |
| H-1B रिन्यूअल (Renewal/Extension) | छूट मिलेगी | जो H-1B एक्सटेंशन या नवीनीकरण करा रहे हैं, उन्हें $100K नहीं देना होगा। |
| नए विदेशी कर्मचारी (जो अमेरिका के बाहर हैं) | छूट नहीं मिलेगी | जिनके लिए नई H-1B याचिका 21 सितंबर 2025 के बाद जमा होगी और जो अमेरिका के बाहर हैं, उन पर $100K फीस लागू होगी। |
| कांसुलर प्रोसेसिंग वाले केस (Consular Notification) | छूट नहीं मिलेगी | जो वीजा अमेरिका के बाहर के यूएस दूतावास या प्रवेश बंदरगाह से प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें यह शुल्क देना होगा। |
| 21 सितंबर 2025 से पहले दायर की गई H-1B याचिकाएं | छूट मिलेगी | यह नया नियम केवल 21 सितंबर 2025 के बाद की नई याचिकाओं पर लागू होगा। |
| अमेरिका में पहले से H-1B पर काम कर रहे व्यक्ति | छूट मिलेगी | उन्हें आने-जाने की अनुमति है; इस आदेश से उनका प्रवेश प्रतिबंधित नहीं है। |
