GST Reforms: मोदी सरकार ने GST को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब खत्म कर दिए हैं। अब सिर्फ दो स्लैब- 5% और 18% लागू होंगे। जीएसटी परिषद के ये सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे। जानें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी से जुड़े कौन-कौन से बड़े ऐलान किए…

यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए, किसी भी राज्य के साथ कोई असहमति नहीं रही।

LIVE: बैठक के पहले दिन बड़ा फैसला, सरकार ने खत्म किए 12% और 28% टैक्स स्लैब

  1. कॉमन मैन और मिडिल क्लास आइटम में पूरी तरह से कटौती की गई है। नए स्लैब का मकसद लोगों को राहत देना है। रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे।
  2. आम आदमी एवं मध्यम वर्ग के इस्तेमाल वाले उत्पादों- हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल पर जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत किया गया।
  3. अल्ट्रा हाइ टेंपरेचर मिल्क प्रोडक्ट्स, छेना, रोटी और खाकरा, पराठा, ब्रेड समेत सभी भारतीय रोटी पर जीरो जीएसटी।
  4. डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कारें, एसी पर 18 प्रतिशत
  5. आम, अमरूद, घी, मक्खन समेत हर दिन इस्तेमाल होने वाले सभी सामानों पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी
  6. इंश्योरेंस सेक्टर को राहत। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
  7. चमड़ा और ग्रेनाइट पर अब 5 फीसदी जीएसटी
  8. छोटी कारों, मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत लगेगा, सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत: सीतारमण।
  9. सभी टीवी सेट पर जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत किया गया, छोटी कारों एवं 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर भी 18 प्रतिशत कर लगेगा।
  10. हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट पत्थर पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

New GST Rate: क्या-क्या हुआ सस्ता और महंगा

क्या हुआ सस्ताक्या हुआ महंगा
एजी-फ्रिजलग्जरी कार
टीवीशुगर ड्रिंक्स
सीमेंटशराब
वॉशिंग मशीनतंबाकू
ट्रैक्टरपान मसाला
दवाई, घी, मक्खनफास्ट फूड

GST 2.0: कौन-कौन सी चीजें हुईं महंगी

वाहन: 350 सीसी तक की छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

ऑटो सेक्टर: सभी ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर 18 फीसदी टैक्स।

लग्जरी और हानिकारक सामान: 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल और निजी इस्तेमाल के लिए हवाई जहाज पर 40 प्रतिशत की भारी जीएसटी लगेगी।

तंबाकू उत्पाद: पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा; ऋण चुकाने तक सिगरेट पर 28 प्रतिशत जीएसटी और मुआवजा उपकर लागू रहेगा।

शुगर ड्रिंक्स: अतिरिक्त चीनी वाले ऐरेटेड पेय पदार्थों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

जीएसटी क्या है?

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Goods and Services Tax) यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) है। इस टैक्स को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। ‘वस्तु एवं सेवा कर’ को देश के संविधान में 122वें संशोलधन विधेयक के जरिए लाया गया। आपको बता दें कि दुनियाभर के 150 से ज्यादा देशों में ऐसा ही टैक्स सिस्टम लागू है। यहां पढ़ें पूरी खबर