GST 2.0: जीएसटी काउंसिल की बुधवार को शुरू हुई बैठक में जीएसटी सुधारों को लेकर कई बड़े फैसले किए गए। इसमें से एक सीमेंट पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% करने फैसला भी शामिल है जो 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। जमीन, मकान के विकास से जुड़ी कंपनियों तथा एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे निर्माण लागत कम होगी, जिसका लाभ उपभोक्ताओं एवं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को होगा, आइए जानते हैं…
सीमेंट और इन मटीरियल में जीएसटी हुई कम
जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को ऐलान किया कि सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत-चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
महंगाई संबंधी दबाव में और कमी आने की उम्मीद
भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स संघों के परिसंघ (क्रेडाई) के चेयरमैन शेखर पटेल ने कहा कि यह एक सराहनीय सुधार है, जिससे समाज के सभी वर्गों को पर्याप्त राहत मिलेगी तथा इससे महंगाई संबंधी दबाव में और कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, ‘सीमेंट पर GST को 28% से घटाकर 18% करना एक ऐतिहासिक कदम है जिसका रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्रों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा।’ पटेल ने कहा कि इस कटौती से कच्चे माल की कुल लागत में कमी आएगी जिससे अंततः मकान खरीदने वालों को लाभ होगा।
रियल एस्टेट और इससे जुड़े उद्योगों के लिए बड़ी राहत
नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) के चेयरमैन जी. हरि बाबू ने कहा, ‘जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है और हम इसका स्वागत करते हैं। यह सरकार की कर प्रणाली को और सरल एवं संतुलित बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीएम मोदी और वित्त मंत्री की यह स्पष्ट प्रतिबद्धता जीडीपी को प्रोत्साहित करेगी और साथ ही अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत देगी।’’ उन्होंने कहा कि यह कदम रियल एस्टेट और इससे जुड़े उद्योगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
मकानों की कीमतों में दिखेगी कमी
सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के फाउंडर एवं चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा, ‘हम GST काउंसिल के त्योहारों से पहले दरों के बदलाव के कदम का पूरी तरह स्वागत करते हैं। टैक्स बोझ में कमी से आम नागरिक को बड़ी राहत मिलेगी। विशेष रूप से आवासीय क्षेत्र को लाभ होगा क्योंकि निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट पर GST 28% से घटकर 18% और ग्रेनाइट ब्लॉक पर 12% से घटकर 5% हो जाएगी। इसका सीधा असर मकानों की कीमतों में कमी और विभिन्न खंड में स्थायी मांग के रूप में दिखाई देगा।’