EPFO Centralised Pension System pilot run compelete: केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (Centralized Pension Payments System) यानी CPPS का पायलट रन हाल ही में सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे देश के किसी भी हिस्से में मौजूद कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के सदस्यों के लिए पेंशन पेंमेंट ऑर्डर्स (PPO) के ट्रांसफर की जरूरत के बिना ही आसान और सुचारू पेंशन वितरण संभव हो गया है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, मनसुख मंडाविया ने पिछले सप्ताह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत सीपीपीएस के पायलट रन के सफल समापन की घोषणा की।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 29 और 30 अक्टूबर 2024 के बीच जम्मू-कश्मीर और करनाल इलाके के 49 हजार से ज्यादा ईपीएस पेंशनभोगियों के अक्टूबर 2024 के लिए करीब 11 करोड़ रुपये की पेंशन जारी करने के साथ पायलट रन पूरा हुआ है।
Centralized Pension Payments System कैसे करेगा काम?
मंडाविया ने आगे कहा कि CPPS की मंजूरी, EPFO के मॉडर्नाइज़ेशन में एक जरूरी मील का पत्थर है और पेशनभोगी अब देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, ब्रांच से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। इस पहल से पेंशनभोगियों के ललिए लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान होगा और एक आसान, स्मूथ और कुशल डिसबर्समेंट मेकैनिज्म काम करेगा।
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देशभर के सभी EPFO मेंबर्स के लिए Centralized Pension Payments System कब रोलआउट होगा?
नया सीपीपीएस सिस्टम को जनवरी 2025 तक, EPFO के IT modernization project Centralized IT Enabled System (CITES 2.01) को जनवरी 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। और इससे ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
गौर करने वाली बात है कि, ईपीएफओ लगातार EPS पेंशनभोगियों के लिए सर्विसेज को बेहतर करने पर काम कर रहा है। और नई सीपीपीएस प्रणाली इस दिशा में एक बड़ा सुधार है।
10 अक्टूबर को केंद्रीय बोर्ड, ईपीएफओ की कार्यकारी समिति की 109वीं बैठक में, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान (centralized pension payment) को लागू करने के साथ-साथ आईटी से जुड़े सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को सुधारने परचर्चा की गई और IT सिस्टम के ओवरहॉल को पूरा करने के लिए टाइमलाइ भी सेट की गई।
बता दें कि EPF Act, 1952 के तहत एग्जिक्युटिव कमेटी एक ववैधानिक समिति है। जिसे केंद्रीय बोर्ड, ईपीएफ को उसके कामों में मदद करने का अधिकार है।