Pension News: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई है। वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि पेंशन और फैमिली पेंशन समय पर पेंशनर्स के खाते में ट्रांसफर हो। निर्देश के मुताबिक, सभी बैंकों को लाभार्थियों के खाते में हर महीने की आखिरी तारीख को पेंशन क्रेडिट करनी होगी। इसमें मार्च में जारी होने वाली पेमेंट के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले महीने जारी एक ऑफिस मेमोरैंडम के मुताबिक, पेंशन में देरी के बारे में लगातार चिंताएं सामने आ रही हैं जो पेंशनभोगियों के लिए अनावश्यक तनाव का कारण बन रही हैं।

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पेंशन को लेकर सरकार के दिशा-निर्देश

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर महीने की आखिरी तारीख को पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी के खाते में पेंशन क्रेडिट हो जाए। हालांकि, मार्च में जारी होने वाली पेंशन को अप्रैल के पहले दिन जारी किया जाना चाहिए।

मेमोरैंडम के मुताबिक, ‘अधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान की योजना’ के अनुसार, अधिकृत बैंकों के Centralized Pension Processing Centers (सीपीपीसी) को ” महीने के आखिरी कामकाजी दिवस तक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के खाते में मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन जमा करनी होगी।” पेंशन को मार्च महीने को छोड़कर, जिसे अप्रैल के पहले कार्य दिवस पर जमा किया जाना चाहिए”, ज्ञापन में कहा गया है।

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पेंशनभोगियों ने जताई थी पेंशन की देरी पर चिंता

बता दें कि हर महीने आने वाली पेंशन में होने वाली देरी के चलते लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे। पेंशन में हो रही इस देरी से पैसे से जुडी समस्या और तनाव की खबरें भी सामने आ रही थीं।

मंत्रालय ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है और इस बात पर जोर दिया है कि पेंशन जारी होने में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैंकों को जारी दिशानिर्देशों में दी गई समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

CPPCs को जमा करनी होगी रिपोर्ट

हर महीने पेंशन समय से जमा हो, इसके लिए बैंक के Centralized Pension Processing Centers (CPPCs) को एक इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी जिसमें यह पुष्टि हो सके कि हर महीने के आखिरी कामकाजी दिवस की सुबह तक पेंशन क्रेडिट कर दी गई है। इस रिपोर्ट से पैसा समय पर जारी हो रहा है या नहीं, इस बात की मॉनिटरिंग करने में मदद मिलेगी।

इस ज्ञापन का मकसद पेंशनभोगियों को एक स्मूथ एक्सपीरियंस देकर यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें अनावश्यक देरी के बिना उनके अधिकार मिलें। सरकार इन मुद्दों के समाधान और ओवरऑल पेंशन डिस्बर्समेंट (disbursement) प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।